Viklang Pension Scheme : आज हम विकलांग पेंशन योजना ( Viklang Pension Yojana ) के बारे में बात कर रहे हैं, जानकारी के लिए हमारे साथ इस लेख में शुरू से अंत तक बने रहें। हमने कोशिश की है कि इस लेख के माध्यम से हम विकलांग पेंशन योजना ( Disabled Pension Scheme ) से जुड़े सभी सवालों के जवाब दे पाए।
Viklang Pension Scheme
इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि विकलांग पेंशन योजना ( Viklang Pension Yojana ) क्या है, इस योजना में पंजीकरण के लिए क्या पात्रता है, इस योजना ( Disabled Pension Scheme ) के क्या लाभ हैं, इसके लिए आवेदन कैसे करें और आवेदन के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है।
विकलांग पेंशन योजना ( Viklang Pension Yojana ) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। यह योजना उसी वर्ष 2022 में निकाली गई है। विकलांग पेंशन योजना ( Disabled Pension Scheme ) पूरे देश के विकलांगों के लिए शुरू की गई है, ताकि 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग लोगों को किसी के अधीन रहना न पड़े।
इस योजना ( Viklang Pension Yojana ) का मुख्य उद्देश्य है कि देश के विकलांग लोग मजबूत और आत्मनिर्भर बनें। उन्हें किसी के अधीन या किसी पर बोझ नहीं होना है, वे अपना खर्च खुद वहन कर सकते हैं।
विकलांग पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
विकलांग पेंशन योजना ( Viklang Pension Yojana ) के तहत आने वाले लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह 200 रुपये दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर न्यूनतम 400 किया जा सकता है और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। हर राज्य देता है रु. हर राज्य में अलग-अलग राशि दी जाती है।
राज्य की ओर से न्यूनतम भुगतान 500 तक किया जा सकता है। विकलांग पेंशन योजना ( Disabled Pension Scheme ) के तहत, उनकी पेंशन पंजीकृत लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हर महीने उनके खाते में जमा की जाती है।
Viklang Pension Scheme की पात्रता
यह योजना ( Viklang Pension Yojana ) निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, लेकिन देश के हर राज्य में इसके लाभ अलग-अलग हैं, इसलिए आवेदक एक या दूसरे राज्य का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना चाहिए, कोई भी रोहिंग्या इस योजना ( Disabled Pension Scheme ) का लाभ नहीं उठा सकता है। कर सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और साथ ही 59 वर्ष से कम होनी चाहिए।
आवेदक के शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होनी चाहिए। आवेदक को किसी अन्य योजना के तहत पेंशन ( Pension ) नहीं मिलनी चाहिए, यदि आवेदक पहले से ही किसी योजना ( Viklang Pension Yojana ) के तहत पेंशन ले रहा है तो उसे इस योजना के तहत पेंशन नहीं मिल सकती है। विकलांग आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, अर्थात केवल गरीब विकलांगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज
विकलांग पेंशन योजना ( Viklang Pension Yojana ) में पंजीकरण के लिए नीचे दिए गए कुछ सामान्य दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड ज़ेरॉक्स
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
- निवास का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र ज़ेरॉक्स
- बैंक पासबुक कुंजी जेरोक्स
- वोटिंग कार्ड ज़ेरॉक्स
- बीपीएल कार्ड ज़ेरॉक्स
- विकलांगता का ज़ेरॉक्स प्रमाणपत्र
- आवेदक के परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र
Viklang Pension Scheme के लिए आवेदन कैसे करें
विकलांग पेंशन योजना ( Viklang Pension Yojana ) के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए व्यक्ति आवश्यक जानकारी फॉर्म में नगर पालिका में या आंगनबाडी या किसी मान्यता प्राप्त एनजीओ के माध्यम से जमा कर सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक अपने एंड्राइड स्मार्टफोन में विकलांग पेंशन योजना ( Disabled Pension Scheme ) की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिंक पर जाकर अपनी सही जानकारी भरकर अपना आवेदन जमा कर सकता है या आवेदक किसी नजदीकी साइबर कैफे में भी जाकर जमा कर सकता है उसका आवेदन। आप आवश्यक जानकारी देकर आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना ( Viklang Pension Yojana ) में आवेदन करने के लिए, एक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग जानकारी, अपने परिवार की आय की जानकारी और विकलांगता विवरण जैसे आवेदक का नाम, पता, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शहर, बैंक खाता संख्या, का नाम देना आवश्यक है। बैंक, परिवार या आवेदक की वार्षिक आय, व्यक्ति कितनी निःशक्तता है, उसके प्रमाण पत्र का कितना प्रतिशत आदि।