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Rajasthan News: जयपुर. जयपुर मेट्रो- प्रथम की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट-3 ने नाबालिग का अपहरण दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सौरभ सिंह को 20 साल की कैद व 65 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने का अपराध साबित हुआ है. यदि मामले में पीड़िता की सहमति रही भी हो तो इसे दुष्कर्म ही माना जाएगा क्योंकि कानून में नाबालिग की सहमति के कोई भी मायने नहीं हैं. विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि इस घटना को लेकर 3 अप्रैल, 2021 को पीड़िता की नानी ने शिवदासपुरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा कि उसकी नातिन को सौरभ कर सिंह बहला फुसलाकर ले गया है.

वहीं पीड़िता घर से 1.25 लाख रुपए लेकर भी गई है. पुलिस ने 7 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. अभियोजन ने कहा कि पीड़िता की आरोपी के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी और बहला- फुसलाकर वह साथ में ले गया व उसे बालिग बताकर उससे शादी भी कर ली. इसके चलते वह गर्भवती हो गई नाबालिग की सहमति का कानून में कोई भी महत्व नहीं है, इसलिए आरोपी को दंडित करें. कोर्ट ने अभियुक्त को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.

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