Atal Pension Yojana Subscriber Update : अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) केंद्र सरकार द्वारा गरीबों और श्रमिकों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस एपीवाय पेंशन योजना (APY Pension Yojana ) के तहत लोगों को हर महीने एक निश्चित राशि खाते में जमा करनी होती है, लेकिन इससे पहले उन्हें एक निश्चित समय सीमा के लिए इसमें निवेश करना होता है। केंद्र सरकार इस योजना में जमा धन पर ब्याज की सुविधा प्रदान करती है, जो 60 वर्ष बाद मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है। इसके साथ ही अटल पेंशन योजना के तहत कई अन्य लाभ भी दिए जाते हैं।
Atal Pension Yojana Subscriber Update
यह अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) एनपीएस आर्किटेक्चर के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित है। सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीड रिटर्न के साथ, एपीवाय पेंशन योजना (APY Pension Yojana ) का उद्देश्य लोगों को उनके भविष्य के लिए पैसे बचाने में मदद करना है, जबकि वे अभी भी कार्यरत हैं। इस योजना के तहत सरकार न्यूनतम पेंशन के लाभ की गारंटी देगी।
एपीवाय पेंशन योजना (APY Pension Yojana ) के तहत मिलने वाली पेंशन निवेश की गई राशि के हिसाब से दी जाती है। अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) के तहत, इस योजना में न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन राशि 60 साल बाद हर महीने 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये होगी। ग्राहकों के अंशदान पर ही 1 हजार से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन तय है।
1,000 रुपये से 5,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको कितना निवेश करना चाहिए
अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) के तहत, ग्राहक मासिक, त्रैमासिक, छमाही में निवेश कर सकता है। इसके अलावा, ग्राहक अपने बचत खाते, डाकघर बचत खाते से ऑटो डेबिट भी करवा सकते हैं । मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक अंशदान आप अपनी इच्छानुसार योगदान कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के लिए आप एपीवाय पेंशन योजना (APY Pension Yojana ) के टोल फ्री नंबर 1800-110-069 पर कॉल कर सकते हैं।
योगदान की समय सीमा क्या है
अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) में मासिक योगदान के मामले में बचत बैंक खाते या डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से विशिष्ट महीने की किसी भी तारीख को किया जा सकता है । एपीवाय पेंशन योजना (APY Pension Yojana ) तिमाही योगदान के मामले में, तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन ; और अर्धवार्षिक अंशदान के मामले में, छमाही के पहले महीने की किसी भी तारीख को किया जा सकता है !
1 अक्टूबर से बदल जाएगा Atal Pension Yojana नियम
एपीवाय पेंशन योजना (APY Pension Yojana ) में निवेश का नियम बदलने जा रहा है। इस साल 1 अक्टूबर से करदाता इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी या सालाना आय पर टैक्स लगता है तो आप APY में निवेश नहीं कर पाएंगे । अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) में निवेश के नए नियमों को लेकर वित्त मंत्रालय ने 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया है कि इस साल 1 अक्टूबर को या उसके बाद अगर कोई करदाता निवेश करता है तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। उसका पैसा उसे वापस कर दिया जाएगा।
नए नियम के बाद नए सवाल
अब सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस साल 1 अक्टूबर से पहले एपीवाय पेंशन योजना (APY Pension Yojana ) में निवेश करना शुरू कर दिया है, तो क्या इस योजना को सालाना निवेश की गई राशि पर आयकर कटौती का लाभ मिलेगा? इस संबंध में आयकर विभाग की ओर से स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। इस वजह से अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।
Atal Pension Yojana
कुछ जानकारों का कहना है कि जिन लोगों ने इस साल 1 अक्टूबर से पहले APY में निवेश करना शुरू कर दिया है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। उनका एपीवाई खाता बंद नहीं किया जाएगा। उन्हें इस एपीवाय पेंशन योजना (APY Pension Yojana ) में उनके योगदान पर कर लाभ भी मिलता रहेगा। वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीडी(1) के तहत अपनी अंशदान राशि पर कर कटौती का दावा करना जारी रखेंगे। सभी पात्र परिवार इस अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) का लाभ ले सकतें है !
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