Rajasthan Widow Pension Scheme : राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना को विधवा पेंशन योजना (Widhwa Pension Yojana) का नाम दिया गया है। इस योजना (Widhwa Pension Yojana) के तहत विधवाओं को हर माह देने का वादा किया गया है। राजस्थान विधवा पेंशन योजना (Rajasthan Widow Pension Scheme) का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं (Widhwa Women) को सहायता प्रदान करना है। जब किसी पुरुष का पति मर जाता है और वह नहीं मिलता है, तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए राजस्थान सरकार ने यह विधवा पेंशन योजना शुरू की है।
Rajasthan Widow Pension Scheme
जिससे जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है उन्हें सरकार की ओर से पेंशन (Pension) दी जाएगी। यह केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान की विधवाओं के लिए एक तोहफा है। ताकि विधवा महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जा सके, इसलिए केंद्र सरकार ने उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उन्हें कुछ वित्तीय सहायता दी है। राजस्थान विधवा पेंशन योजना (Rajasthan Widow Pension Scheme) में विधवा महिलाओं (Widhwa Women) को पेंशन (Pension) के रूप में 500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना में सरकार ने बहुत सी महिलाओं की मदद की है।
Rajasthan Widow Pension Scheme के लाभ
राजस्थान विधवा पेंशन योजना (Rajasthan Widow Pension Scheme) में राज्य की निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जायेगी। इसमें राजस्थान सरकार विधवा को 500 विधवा पेंशन देगी। विधवा पेंशन योजना (Widhva Pension Yojana) की मदद से महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये होंगे आत्मनिर्भरता पर निर्भर अब वह अपने पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन अच्छे से जी सकती है।
राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। राजस्थान विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पति बिना माता-पिता और पुत्र के विधवा होना चाहिए। आवेदन करने के लिए महिला (Women) की उम्र 18 साल और उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 200000 रुपये से कम होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन करने के लिए आधार कार्ड जरूरी है।
- आवेदक के पास राजस्थान (Rajasthan Vidhwa Pension Yojana) बोनाफाइड होना चाहिए!
- विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है।
- उसके पति के पास भी डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- आवेदक के बैंक खाते का विवरण भी होना चाहिए।
राजस्थान विधवा पेंशन योजना में राशि
विधवा पेंशन योजना (Widhwa Pension Yojana) के तहत विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी गई है। जिससे विधवाओं को आर्थिक सहायता दी जा सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान विधवा पेंशन योजना (Rajasthan Widow Pension Scheme) के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के विधवा पेंशनभोगियों (Widhwa Pensioners) को जुलाई 2017 से एक विधवा को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करनी चाहिए। और अब राजस्थान सरकार द्वारा 75 वर्ष से अधिक की विधवा पेंशनभोगियों को एक हजार रुपये 1500 रुपये दिए जाएंगे।
राजस्थान विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान विधवा पेंशन योजना (Widowa Pension Scheme) के तहत आवेदन करने के लिए विधवा महिला को सबसे पहले राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट (rajssp.raj.nic.in) पर जाना होगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपके पास अपनी भामाशाह आईडी या नया जन-आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद योजना के पोर्टल (Widow Pension Scheme) में लॉग इन करें। जिसके लिए आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं।
पोर्टल में लॉग इन करने के बाद आप अप्लाई फॉर विडो पेंशन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र (Rajasthan Widow Pension Scheme Application Form) खुल जाएगा। जहां आपको सारी जानकारी भरनी है ! इसके बाद आपके जरूरी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। आवेदन पत्र भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। राजस्थान विधवा पेंशन योजना फॉर्म (Rajasthan Widow Pension Scheme Form) जमा करने के बाद, आपको अपना पंजीकरण नंबर मिल जाएगा। यह आपके लिए भविष्य में आपकी राजस्थान पेंशन की आवेदन स्थिति को देखने के लिए उपयोगी होगा।
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