Widow Pension Scheme 2023 : विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) एक बहुत ही लाभकारी योजना है जिसके माध्यम से विधवा माता-पिता को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) है। इसने गरीबी रेखा में आने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान विधवा पेंशन ( Widow Pension ) करने की पहल की है ताकि वे अपना जीवन ठीक से जी सकें और उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े।
Widow Pension Scheme 2023

New Widow Pension Scheme 2023
पात्र आवेदक इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के माध्यम से आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको विधवा पेंशन ( Widow Pension ) योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे।
ताकि आप आसानी से इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ उठा सकें। तो चलिए बहुत ही सरल भाषा में शुरू करते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें और इस विधवा पेंशन ( Widow Pension ) का लाभ उठा सकें। यह विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) उन महिलाओं के लिए है जिनका पति अब इस दुनिया में नहीं है। आर्थिक रूप से, देश के विभिन्न राज्यों की विधवाएं महिलाओं की मदद करती हैं ताकि वे अपना जीवन ठीक से जी सकें।
Widow Pension Scheme
इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) की पात्रता और दी जाने वाली आर्थिक राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। जो लाभार्थी के बैंक खाते में जमा हो जाते हैं। तो इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक Bank Account होना चाहिए। साथ ही बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराएं। तो आइए जानते हैं राज्य विधवा पेंशन ( Widow Pension ) योजना के बारे में विस्तार से।
Uttar Pradesh Vidowa Pension Yojana
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) उत्तर प्रदेश सरकार के तहत जरूरतमंद विधवा महिलाओं की आर्थिक मदद की जाती है। इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के तहत उत्तर प्रदेश की जरूरतमंद गरीब विधवा महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष है, उत्तर प्रदेश सरकार लाभार्थी के बैंक खाते में प्रति माह 300 रुपये की दर से पैसा ट्रांसफर करती है। विधवा पेंशन ( Widow Pension ) योजना यह एक बहुत ही लाभकारी योजना है।
इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत यह भी ध्यान रखें कि अगर विधवा महिला की दोबारा शादी हो जाती है तो आपको इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही आपको अन्य योजनाओं जैसे यूपी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आप इस विधवा पेंशन ( Widow Pension ) योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमने आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे प्रदान की है।
Vidhwa Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आवेदक को अपने राज्य के अनुसार इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद होमपेज पर आपको विधवा पेंशन ( Widow Pension ) का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको इस योजना (IGNWPS) के लिए आवेदन करने का विकल्प मिलेगा।
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) फॉर्म को सही से भरना है।
- जब सारी जानकारी भर जाए तो सबमिट बटन पर क्लिक करें।
Widow Pension : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
यह विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) भारत सरकार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के तहत शुरू की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगर आवेदक की उम्र की बात करें तो यह 40 साल से 79 साल तक होगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन ( Widow Pension ) योजना के तहत प्रति माह 600 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
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