Vidhwa Pension Yojana Change Amount : सरकार विधवा महिलाओं की सहायता के रूप में विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) चलाती है, जिसके तहत विधवा महिलाओं के खाते में हर महीने 500 रुपये भेजती है । सरकार इन महिलाओं को सहायता देती है ताकि वे अपनी आजीविका की समस्या से निपट सकें। साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से कुछ राहत भी मिलती है। यहां हम इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे एक विधवा महिला इसका लाभ उठा सकती है। साथ ही इसका ( Widow Pension Scheme ) लाभ लेने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी।
Vidhwa Pension Yojana Change Amount
विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) में जिन विवाहित महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है, उन्हें सरकार द्वारा भरण-पोषण के लिए पेंशन दी जाती है। इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) के तहत हर 6 महीने में 500 रुपये प्रति माह की दर से या चयन के आधार पर हर महीने 3,000 रुपये दिए जाते हैं। महिलाओं को पैसा सीधे बैंक खाते के जरिए पहुंचाया जाता है ( Widow Pension Scheme ) ।
किन दस्तावेजों की जरूरत है : Vidhwa Pension Yojana Change Amount
इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, महिला का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है ( Widow Pension Scheme ) ।
वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में 1,69,103 विधवा पेंशनभोगी हैं
साथियों, आपको बता दें कि इस समय उत्तराखंड में विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) में 1,69,103 विधवा पेंशनभोगी हैं, जिनमें से लगभग 122.43 करोड़ रुपये सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वितरित किए जाते हैं। विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के कुछ नए आवेदन समाज कल्याण विभाग के पास भी पहुंचे हैं । इन आवेदनों ( Widow Pension Scheme ) पर कार्रवाई की गई है, लेकिन उन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।
क्या है उत्तराखंड Vidhwa Pension Yojana
दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार 40 वर्ष से 79 वर्ष तक की विधवा ( Widow Pension Scheme ) महिलाओं को पेंशन प्रदान कर रही है। यह कार्य उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत किया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है। पेंशन का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है । विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) में इस राशि से विधवा महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार पेंशन की राशि में 900 रुपये का भुगतान करती है, जबकि शेष 300 रुपये की राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
इस Widow Pension Yojana के लिए कौन पात्र है
इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत उन महिलाओं को लाभ दिया जाता है जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम है। यदि ये महिलाएं किसी अन्य पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) का लाभ ले रही हैं तो इसे पात्र नहीं माना जाता है। पहले 18 वर्ष से अधिक और अब 21 वर्ष से अधिक की विधवा महिला इसका लाभ उठा सकती है। वहीं अगर कोई महिला पुनर्विवाह करती है तो इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) का लाभ नहीं मिलेगा।
Vidhwa Pension Yojana Change Amount आवेदन कैसे करें
विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के लिए आवेदन करने के लिए आपको sspy-up.gov.in लिंक पर जाना होगा। इसके बाद आपको आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों द्वारा दो-तीन चरणों में जांच की जाएगी। विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) जांच में सभी जानकारी सही पाई गई तो विधवा पेंशन शुरू की जाएगी ।केवल पात्र महिलाओं को ही विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) में लाभ मिलता है !
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