UP Krishak Durghatna Kalyan : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी ही एक योजना है ‘ यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ( UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana ) ‘। इस योजना के माध्यम से सरकार किसी भी दुर्घटना के बाद किसानों ( Farmer ) को मुआवजा देगी। यह मुआवजा राशि पांच लाख रुपये तक हो सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 45 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। सत्यापन के बाद, उन्हें सरकार द्वारा लाभ दिया जाएगा।
UP Krishak Durghatna Kalyan
किसानों को मुआवजा राशि कैसे और कितनी मिलेगी
- अगर किसान ( Farmer ) अपने दोनों हाथ और पैर खो देते हैं, तो आपको पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।
- एक पैर खराब होने पर भी पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
- किसान की आकस्मिक मृत्यु होने पर – 5 लाख रुपये तक की मुआवजा राशि दी जाएगी।
- यदि विकलांगता 25% से अधिक लेकिन 50% से कम है, तो ऐसी स्थिति में 1 से 2 लाख के बीच सहायता दी जाएगी
- इसके अलावा दुर्घटना में आंख खराब होने पर 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले किसान ( Farmer ) या उसके परिवार को दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर आवेदन पत्र में दुर्घटना की सारी जानकारी जिला कलेक्टर के कार्यालय में देनी होगी.
- इसके बाद आवेदन तहसील में जमा किया जाएगा, जिसके दौरान अधिकारियों द्वारा सभी विवरणों की जांच की जाएगी।
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदक किसान को इस यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ( UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana ) के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) योजना की आधिकारिक वेबसाइट ई-डिस्ट्रिक्ट की (up.gov.in) पर जाना होगा।
- होम पेज पर Registered User Login के सेक्शन में जाएं।
- अब किसानों को पोर्टल पर लॉगिन पूरा करना होगा।
- जो पहले से पंजीकृत नहीं हैं उन्हें न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करके पंजीकरण पूरा करना होगा।
- अब मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में कृषि विभाग के सेवा अनुभाग में लॉगिन कर आवेदन पत्र पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर योजना से संबंधित आवेदन पत्र खुल जाएगा। इसमें पूछी गई सभी जानकारी भरें। जैसे दुर्घटना व्यक्ति का विवरण, दावेदार का पता और पेशा, दुर्घटना का विवरण आदि।
- सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करें।
- अंत में आवेदन पत्र जमा करें।
UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना जरूरी है। आवेदन करने के लिए आवेदक किसान ( Farmer ) को उत्तर प्रदेश राज्य से होना चाहिए। 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटना का शिकार हुए किसान इस यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ( UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana ) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना का लाभ 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसानों को दिया जाएगा ! योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के किसानों को ही दिया जाएगा !
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