UP Bhagya Lakshmi Yojana : योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार बालिकाओं के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए एक लाभकारी योजना चला रही है। इस योजना का नाम यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) है। इस योजना से न केवल लिंगानुपात में सुधार होगा, बल्कि गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली लड़कियों को भी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।
UP Bhagya Lakshmi Yojana
भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में बेटी के जन्म पर राज्य सरकार उस परिवार को 50 हजार रुपये का बांड देती है। बेटी के 21 साल की होने पर उसके माता-पिता को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा, सरकार यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) में बेटी की शिक्षा के लिए भी मदद करती है।
उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में कक्षा 6 में बेटी के जन्म पर 8वीं कक्षा में 5000 रुपये, 10वीं कक्षा में 7,000 रुपये और 12वीं कक्षा में 8,000 रुपये दिए जाते हैं। हालांकि, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ लेने की शर्त
इस यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) का लाभ लेने के लिए नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
- योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के निवासियों को ही मिलेगा।
- योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। 2 लाख प्रति वर्ष।
- इस यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना में केवल बीपीएल परिवार ही शामिल हो सकते हैं।
- सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- बेटी के जन्म के एक माह के भीतर आंगनबाडी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
- बालिकाओं की शिक्षा सरकारी स्कूल में होगी। निजी स्कूलों में पढ़ने वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर लड़की की शादी 18 साल से पहले हो जाती है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यह यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) केवल वर्ष 2006 के बाद पैदा हुई बेटियों के लिए है।
UP Bhagya Lakshmi Yojana के लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जिस अस्पताल में बेटी का जन्म हुआ, वहां से बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पते का सबूत
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट महिलाकायन .up.nic.in पर जाएं।
- आधिकारिक वेबसाइट से यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें। डायरेक्ट फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें।
- इसके अलावा आपको अपने सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
- आपको आवेदन पत्र को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या नजदीकी महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
इस यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) के तहत, सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को उनके जन्म के समय 50 हजार रुपये और बेटी को उसकी मां के लिए 5100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। . अध्ययन करते हैं। अलग-अलग समय पर यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की लड़कियों को ही दिया जाएगा।
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