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आप मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले भी

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Sep 16, 2022    150822 views     Online Now 296

PPF Withdrawal Rule Change आप मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं पूरा पैसा, देखें क्या है प्रक्रिया : पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) लंबी अवधि के निवेश ( Investment ) के लिए एक अच्छा निवेश माना जाता है। इसमें अच्छी ब्याज दर ( Interest Rate ) के साथ टैक्स छूट भी मिलती है। कुछ परिस्थितियों में परिपक्वता अवधि पूरी होने से पहले इसे बंद करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

PPF Withdrawal Rule Change

PPF Withdrawal Rule Change

PPF Withdrawal Rule Change

लंबी अवधि के निवेश के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेहतर विकल्प है। PPF में जहां सही ब्याज मिलता है, वहां निवेश किए गए पैसे, उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर मिलने वाली रकम पर भी टैक्स छूट मिलती है. इसी वजह से यह निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

पीपीएफ ( Public Provident Fund ) की मैच्योरिटी अवधि 15 साल है। कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है कि इसमें निवेश ( Investment ) किया गया पैसा बीच में ही नहीं निकाला जा सकता है। उनका यह अनुमान बिल्कुल गलत है। पीपीएफ ( PPF ) की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले भी इसे कुछ खास परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है। आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में इससे पहले से पैसा निकाला जा सकता है और इसकी प्रक्रिया क्या है?

इन परिस्थितियों में पहले पैसे निकाले जा सकते हैं

पीपीएफ खाताधारक ( PPF Account Holder ) जीवनसाथी और बच्चों की बीमारी की स्थिति में पैसे निकाल सकता है। इसके अलावा खाताधारक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीपीएफ खाते ( Public Provident Fund Account ) से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अगर कोई खाताधारक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) बन जाता है, तो भी वह अपना पीपीएफ खाता बंद कर सकता है।

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PPF Withdrawal Rule Change: 5 साल बाद ही पैसे निकाले जा सकते हैं

कोई भी खाताधारक पीपीएफ खाता ( Public Provident Fund Account ) खोलने के 5 साल पूरे होने के बाद ही बंद कर सकता है। यदि इसे मैच्योरिटी अवधि से पहले बंद किया जाता है, तो खाता खोलने की तारीख से बंद होने की तारीख तक 1% ब्याज काट लिया जाएगा। अगर पीपीएफ खाते ( PPF Account ) की मैच्योरिटी से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो यह पांच साल की शर्त खाताधारक के नॉमिनी पर लागू नहीं होती है। नॉमिनी पांच साल से पहले पैसे निकाल सकता है। खाताधारक की मृत्यु के बाद खाता बंद कर दिया जाता है। नामांकित व्यक्ति इसे जारी रखने का हकदार नहीं है।

खाता बंद करने की प्रक्रिया

अगर कोई खाताधारक मैच्योरिटी अवधि से पहले पैसा निकालना चाहता है, तो उसे फॉर्म भरकर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना होगा जहां आपका पीपीएफ खाता ( PPF Account ) है। पासबुक और मूल पासबुक की फोटोकॉपी भी आवश्यक है। यदि खाताधारक की मृत्यु के कारण पीपीएफ खाता ( Public Provident Fund Account ) बंद कर दिया गया है, तो उस महीने के अंत तक ब्याज मिलता है जिसमें खाता बंद है।

पीपीएफ ब्याज दर

पीपीएफ खाते ( PPF Account ) पर मौजूदा ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है। पीपीएफ ( Public Provident Fund ) में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति अपने नाम से केवल एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है।

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