PM Kisan Yojana : पति पत्नी दोनों को 6000 रुपये मिलेंगे, जांचें कि 12वीं किस्त के लिए कौन पात्र है : देश भर के छोटे और सीमांत किसानों (Farmers) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरू की गई थी। इस योजना (PM Kisan Yojana) में केंद्र किसानों (Farmers) को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये (Rupees) की सहायता प्रदान करता है।
PM Kisan Yojana
हर 4 महीने में किसानों (Farmers) के खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफर (Rupees Transfer) किए जाते हैं। अब तक 9 किस्तों में किसानों (Farmers) के खातों में पैसा भेजा जा चुका है. वहीं किसानों को 12 वीं किस्त (PM Kisan 12th Installment) का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 12 वीं किस्त इस महीने कभी भी जमा कर दी जाएगी !
अब सवाल यह उठता है कि अगर पति-पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत आवेदन करते हैं तो क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा? ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत पति या पत्नी दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकता है।
योजना का लाभ केवल एक व्यक्ति को मिलता है। यदि दोनों ने योजना के लिए आवेदन किया है और लाभ प्राप्त किया है, तो उनमें से एक को पैसा वापस करना होगा। योजना के नियमानुसार यह योजना किसान परिवारों (Farmer Family) के लिए है। भारत में परिवार की अवधारणा का अर्थ है पति और पत्नी और दो नाबालिग बच्चे। और पीएम किसान के नियम (PM Kisan Rules) के अनुसार आदर्श रूप से परिवार के एक सदस्य को ही इसका लाभ मिलना चाहिए न कि पति-पत्नी दोनों को।
पात्र लाभार्थी कौन हैं:
- पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत 5 एकड़ खेती योग्य किसानों (Farmers) को ही इसका लाभ मिलता है।
- अब केंद्र ने होल्डिंग लिमिट खत्म कर दी है।
- अगर कोई आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से बाहर रखा जाता है।
- जिस व्यक्ति की कृषि भूमि (Farming Soil) उसके नाम से पंजीकृत नहीं है वह योजना के लिए अपात्र है।
- इसके अलावा, यदि व्यक्ति के पिता या दादा के नाम पर भूमि पंजीकृत है तो योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।
- यह योजना उन कृषि भूमि के मालिकों के लिए अमान्य घोषित की जाएगी जो सरकारी कर्मचारी हैं।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट योजना के लिए अपात्र हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12 वीं किस्त के लिए कौन पात्र है?
दुर्भाग्य से, पति और पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर किसी परिवार में पति-पत्नी हैं जो इस योजना (PM Kisan Yojana) से लाभान्वित होते हैं तो सरकार उन्हें ‘नकली’ करार देगी। इसके अलावा, ऐसे अन्य प्रावधान भी हैं जिनमें किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र हैं।
अगर किसान (Farmer) परिवार में कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह, यदि कोई किसान अपनी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्यों के लिए कर रहा है या दूसरों के खेतों में खेती (Farming) का काम करता है, और वे योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।
वहीं अगर कोई किसान खेती (Farmer Farming) कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं बल्कि उसके पिता या दादा के नाम पर है, तो उन्हें फिर से इस योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ नहीं मिलेगा. एक अन्य मामले में यदि कोई कृषि भूमि (Agriculture Soil) का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त, वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री हैं तो ऐसे लोग भी किसान योजना (Kisan Yojana) के लाभ के लिए अपात्र हैं. पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, या उनके परिवार के सदस्य भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के लाभों का आनंद लेने के लिए अपात्र हैं।
भारत में परिवार की अवधारणा का अर्थ है पति और पत्नी और दो नाबालिग बच्चे। और पीएम किसान के नियम (PM Kisan Rules) के अनुसार आदर्श रूप से परिवार के एक सदस्य को ही इसका लाभ मिलना चाहिए न कि पति-पत्नी दोनों को।
पीएम-किसान योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट – https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
- अब होमपेज पर ‘किसान कॉर्नर सेक्शन’ देखें।
- अब ‘नया किसान पंजीकरण’ चुनें
- अपना आधार विवरण दर्ज करें।
- कैप्चा कोड को सटीक रूप से दर्ज करें और फिर फॉर्म के अगले पृष्ठ पर जाने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।
- अपना उचित विवरण भरें
- फार्म और बैंक खाते के विवरण से संबंधित जानकारी भरें
- फॉर्म जमा करें।
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