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अब सालाना मिलेंगे 42 हज़ार

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Sep 9, 2022    1508138 views     Online Now 294

PM Kisan Maandhan Yojana New Update : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana )  को केंद्र सरकार द्वारा किसानों ( Farmer ) के हित में पेंशन योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है ! इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह और 36000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन ( Pension ) मिलेगी। इस प्रधानमंत्री मानधन योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी किसान भाग ले सकता है। जिसमें उम्र के हिसाब से मासिक योगदान देना होगा। मासिक योगदान 55 रुपये से 200 रुपये तक है। 5 अक्टूबर तक लगभग 2142905 किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।

PM Kisan Maandhan Yojana New Update

PM Kisan Maandhan Yojana New Update

PM Kisan Maandhan Yojana New Update

इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) का लाभ लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण आदि। लेकिन अगर किसान ( Farmer ) पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई अलग दस्तावेज। इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के किसान कुछ राशि का निवेश कर सकते हैं। इसमें उम्र के हिसाब से निवेश की जाने वाली राशि तय की गई है।

किसानों की उम्र के आधार पर –

  • 18 वर्ष की आयु में शामिल होने वाले किसानों ( Farmer ) को 55 रुपये मासिक योगदान देना होगा।
  • अगर किसी किसान की उम्र 30 साल है तो उसे 110 रुपये जमा करने होंगे।
  • अगर किसान 40 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे।
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इस तरह रजिस्टर करें

पीएम किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) का लाभ लेने वाले किसान को कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पेंशन ( Pension ) पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या, दो फोटो और बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी । जीवन साथी और नामांकित व्यक्ति का विवरण भरने का विकल्प भी है। किसान ( Farmer ) को पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। पंजीकरण के दौरान किसान का किसान पेंशन खाता और किसान पेंशन कार्ड जनरेट होगा।

इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान मानधन योजना का लाभ

पीएम किसान मानधन योजना के नियम व शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन ( Pension ) योजना, कर्मचारी राज्य बीमार निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत आने वाले छोटे और सीमांत किसान ( Farmer ) इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जिन किसानों ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) को चुना है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

पीएम किसान मानधन योजना को बीच में छोड़ने पर भी मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) के नियम व शर्तों के अनुसार यदि कोई किसान योजना को बीच में ही छोड़ना चाहता है तो उसके पैसे का नुकसान नहीं होगा। उनके द्वारा पेंशन ( Pension ) योजना छोड़ने तक की गई जमा राशि पर बैंकों के बचत खाते के बराबर ब्याज मिलेगा। यदि पॉलिसीधारक किसान ( Farmer ) की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को राशि का 50 प्रतिशत मिलता रहेगा। योजना का विवरण maandhan.in से प्राप्त किया जा सकता है।

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खाते में आएंगे 42000 रुपए : PM Kisan Maandhan Yojana New Update

नया साल किसानों ( Farmer ) के लिए खुशखबरी लेकर आया है। केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों के खाते में 36 हजार और डालने की योजना बना रही है. बताया जाता है कि किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं।

अब उसी के साथ, किसान 36000 रुपये अधिक प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) के साथ पंजीकरण कर सकते हैं। जिससे सरकार उनके खाते में सालाना 42000 हजार रुपये डालेगी। दिलचस्प बात यह है कि इस पेंशन ( Pension ) के लिए किसानों को अलग से कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं होगी।

आपको बता दें कि पीएम किसान योजना में किसानों को तीन किस्तों में 2000-2000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा किसान मानधन योजना के तहत आप हर महीने 3000 रुपये की पेंशन ले सकते हैं। इस तरह आप इन दोनों स्कीमों के जरिए कुल 42000 रुपये का फायदा उठा सकते हैं. 60 साल की उम्र के बाद आपको पीएम किसान मानधन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।

यानी 60 के बाद हर महीने आपके खाते में पेंशन ( Pension ) के रूप में 3000 रुपये जमा हो जाएंगे। इस योजना में आपको एक छोटी सी राशि जमा करनी होती है, जिसके बाद किसान को ( Farmer ) सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana ) में आर्थिक सहायता मिलती है।

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