PM Fasal Bima Scheme : इस साल देश के विभिन्न राज्यों में बारिश ने कहर बरपा रखा है. जिससे कई जगह जलजमाव की समस्या पैदा हो गई है तो कई जगहों पर किसानों ( Farmer ) की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है. लेकिन पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) से जुड़े किसानों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि नुकसान की भरपाई सरकार करेगी।
PM Fasal Bima Scheme
आपको बता दें कि महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश ने कहर बरपाया. इस भारी बारिश से हजारों एकड़ फसल ( Crop ) बर्बाद हो गई। जिससे किसानों ( Farmer ) को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) के तहत सरकार फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है।
पीएम फसल बीमा योजना का उद्देश्य
पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों ( Farmer ) को फसलों ( Crop ) को हुए नुकसान को देखते हुए सस्ती दरों पर बीमा कवर प्रदान करना है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अब तक लगभग 36 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme ) का लाभ मिल चुका है। इस योजना से किसानों को काफी राहत मिली है।
बीमा कंपनी को 72 घंटे के अंदर देनी होगी सूचना
ऐसे में आपको 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को इसकी जानकारी देनी होगी। जानकारी मिलने के बाद बीमा कंपनी द्वारा आपकी क्षतिग्रस्त फसलों ( Crop ) का निरीक्षण किया जाएगा। जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा। इसके बाद पीड़ित किसान ( Farmer ) के खाते में मुआवजे की राशि भेजी जाएगी।
PMFMY आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) आवेदन के लिए किसान ( Farmer ) का पहचान पत्र अनिवार्य है। जिसमें उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोट कार्ड आदि शामिल है।
- और किसान की जमीन या खेतों के दस्तावेज।
- और उनका निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
- इसके अलावा उनका अपना बैंक अकाउंट भी होना चाहिए।
- और जिस तारीख से बीज बोना शुरू हुआ है उसकी तारीख भी पूछी जाएगी।
PM Fasal Bima Scheme की विशेषताएं
यदि किसान पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) से जुड़ा है। यदि वह प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीज नहीं बो पाता है। फिर भी, यदि वह दावा करता है, तो उसे सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इन प्राकृतिक आपदाओं में हिमपात, खेतों में बाढ़ या खेतों में भूस्खलन के कारण नुकसान शामिल हैं। इसलिए इन कारणों से फसल ( Crop ) खराब होने की स्थिति में सहायता प्रदान की जाती है।
लेकिन अगर किसी नदी क्षेत्र में या ऐसे किसी क्षेत्र में खेत हैं। जहां उनका जलजमाव होना स्वाभाविक है। फिर ऐसे कारणों से क्षतिग्रस्त फसल पर कोई प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। इस पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) के तहत (NAIS, MNAIS) IAS और MNIS से बेहतर है। और यह पूरी बीमा राशि अपने अधीन ले लेता है। और इसमें इन दोनों प्लान्स से कम प्रीमियम दरों को सुनिश्चित किया गया है. और इस पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme ) के तहत सभी प्रकार की फसलों ( Crop ) को शामिल किया गया है।
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme ) से जुड़ने का तरीका क्या है। आखिर इस पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) से जुड़ने के लिए क्या करना होगा ताकि इसका भरपूर लाभ मिल सके। तो बता दें कि इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से भर सकते हैं।
PM Fasal Bima Scheme आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें
आप पीएम फसल बीमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme ) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस काम को ऑफलाइन करना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं. किसानों को फसल ( Farmer Crop ) बोने के 10 दिन के अंदर आवेदन करना होगा। तभी आप इस पीएम फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) के लिए पात्र माने जाएंगे।
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