कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी (New executive body of Gwalior High Court Bar Association) को बड़ा झटका लगा है। स्टेट बार काउंसिल की अपीलीय समिति ने काम पर रोक लगा दी है। 3 दिन में निर्वाचन से संबंधित रिकॉर्ड जबलपुर तलब किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।
दरअसल, 20 अप्रैल को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव कराये गए थे। देर रात तीन पदाधिकारियों का रिजल्ट घोषित कर दिया था। इसके बाद शेष पदाधिकारियों का रिजल्ट घोषित किया गया। इस रिजल्ट पर हारे हुए उम्मीदवारों को आपत्ति थी। चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए एडवोकेट नीरज भार्गव ने आपत्ति अपील दायर की थी।
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हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ग्वालियर स्थित कार्यालय में नोटिस भेजा गया, लेकिन कार्यालय में नोटिस नहीं लिया गया। नोटिस तामील कराने, जो कर्मचारी गया था, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित सचिव महेश गोयल ने जवाब दिया कि अपील सुनवाई योग्य नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाए।
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पांच मई को अपील समिति के सदस्यों ने नई कार्यकारिणी के गठन के स्थगन आवेदन पर विचार किया। जिसके बाद आदेश दिया कि नई कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सदस्यों ने प्रभार ले लिया है तो उसे वापस लिया जाए। यथा स्थिति बनाई रखी जाए।



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