MP Vidhwa Pension : मध्यप्रदेश विधवा पेंशन योजना ( Madhya Pradesh Widow Pension Scheme ) में दी जाने वाली राशि का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है ! जिससे उनके जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके ! इस सरकारी योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत, मध्य प्रदेश राज्य सरकार पेंशन के रूप में सभी निराश्रित, निराश्रित और विधवा महिलाओं को 600 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी !
MP Vidhwa Pension
पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ! जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है ! इसी कारण मप्र राज्य में विधवा/परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन योजनाएं ( Pension Schemes )चलाई गई हैं ! मध्यप्रदेश विधवा पेंशन योजना ( Madhya Pradesh Widow Pension Yojana ) के लिए आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए लेख में पढ़ सकते हैं !
Madhya Pradesh Vidhwa Pension Scheme : आवेदन प्रक्रिया
विधवा/तलाकशुदा महिला मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना ( Mukhya Mantri Vidhwa Pension Yojana ) के लिए ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र भरने के लिए निचे दी गए प्रक्रिया का पालन करे !
- उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं !
- वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर, आपको “सामाजिक पेंशन और वित्तीय सहायता योजनाएँ” विकल्प पर क्लिक करना होगा !
- अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें:-
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा ! जहां उम्मीदवार को अपना ‘जिला’ ‘स्थानीय निकाय’ और ‘समग्र सदस्य आईडी’ भरना होगा और नीचे दिए गए “पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना होगा !
- एमपी विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) ऑनलाइन आवेदन पत्र” बटन पर क्लिक करने के बाद खुल जाएगा !
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें ! जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा !
- मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर एमपी विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) आवेदन पत्र भरने के बाद ! सरकार द्वारा सत्यापन पूरा होने के बाद, लाभार्थी को उसके बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलना शुरू हो जाएगी !
Vidhwa Pension Yojana पात्रता
मुख्या मंत्री विधवा पेंशन योजना ( Mukhya Mantri Vidhwa Pension Scheme ) के लिए निम्न पात्रता होना चाहिए !
- आवेदक विधवा/तलाक सुदा महिलाएं हो !
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए !
- आवेदक की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष तक होगी !
- आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए !
Widow Pension Yojana आवश्यक दस्तावेज
विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) में आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले नीचे उल्लिखित दस्तावेजों की सूची की जांच करनी चाहिए !
- आधार कार्ड ( Aadhar Card )
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवास प्रमाण पत्र
- पति का परित्याग/मृत्यु प्रमाण पत्र
- उम्र का सबूत
- समग्र आईडी
एमपी विधवा पेंशन ( MP Vidhwa Pension Scheme) चके लिए पात्र ग्रामीण व्यक्ति आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं ! आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध हैं ! अधिक जानकारी के लिए आप समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं !
MP Widow Pension मुख्य तथ्य
विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) 2022 ऑनलाइन पंजीकरण / पात्रता की जांच करें / सामाजिक सुरक्षा.mp.gov.in पर आवेदन की स्थिति देखी ! मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाली सभी विधवा महिलाओं के लिए 3 विधवा पेंशन योजनाएं चलाई हैं !
पहली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ( Indira Gandhi National Pension Scheme ) दूसरी है ! मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना और तीसरी है ! सामाजिक सुरक्षा परित्याग पेंशन योजना ( Mukhya Mantri Widow Pension Scheme )! इस लेख में हमने आप को आपको विधवा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कैसे करें, पात्रता और पूरी जानकारी |
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