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MPPSC मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक: आयोग को डाटा देने का आदेश, 15 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

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Apr 2, 2025    150831 views     Online Now 157

कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2025 की मुख्य परीक्षा पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कैटिगरी वाइस सिट ऑफ मार्क्स जारी कर कोर्ट में दाखिल करें। इसके साथ ही आयोग को 15 अप्रैल से पहले हाईकोर्ट में डाटा दाखिल करने के कड़े निर्देश दिए गए है।

यह कम्युनल रिजर्वेशन लागू करने का मामला है। भोपाल निवासी सुनीता यादव समेत कई अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा चयन से वंचित करने पर याचिका दायर की है। इस पर बुधवार को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बैंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आयोग को 15 अप्रैल के पहले डाटा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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दरअसल, MPPSC ने रिजर्व कोटे के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अनारक्षित कैटेगिरी में शामिल नहीं किया था। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के फैसलों का उल्लंघन किया। अनरिजर्व सीटें सिर्फ मेरिटोरियस अभ्यर्थियों से भरे जाने का आदेश है। पूर्व के परीक्षा परिणामों में आयोग द्वारा कैटिगरी वाइस कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाता था, लेकिन फैसलों को बायपास करने के उद्देश्य से इस बार कैटेगरी वाइस कट मार्क्स जारी नहीं किया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

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