• Sun. Jul 6th, 2025

Hit And Run New Law: ट्रक एवं स्कूल बस यूनियन ऑपरेटर्स के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने की बैठक, नए कानून को लेकर दी जानकारी

ByCreator

Jan 2, 2024    150886 views     Online Now 181

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में हिट एण्ड रन के संबंध में नवीन कानूनी प्रावधान के विरोध में की जा रही हड़ताल को समाप्त करने के लिये ट्रक एवं स्कूल बस यूनियन ऑपरेटर्स के साथ अपर मुख्य सचिव गृह, सचिव परिवहन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई।

Hit And Run Law: बस-ट्रक ड्राइवरों के बाद अब ई-रिक्शा चालक भी हड़ताल में शामिल, बढ़ी यात्रियों की परेशानियां, कल भी जारी रहेगा प्रदर्शन

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि बैठक में प्रस्तावित नवीन कानूनों के संबंध में यूनियन के प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि धारा 106 (2) भारतीय न्याय संहिता में जुर्माने की राशि को विशिष्ठ रूप से वर्णित नहीं किया गया है। 7 लाख या 10 लाख संबंधी जुर्माने की राशि के प्रावधान का प्रचार भ्रामक होकर असत्य है। उन्होंने बताया कि यदि वाहन चालक एक्सिडेंट में हुई मृत्यु के विषय में समय पर पुलिस को सूचना दे देता है तो उस स्थिति में नये कानून में भी जमानती धारा का प्रावधान है।

कूनो के बाद गांधी सागर होगा चीतों का नया आशियाना, करोड़ो रुपए की लागत से अभ्यारण बनकर तैयार

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजौरा ने बताया कि प्रस्तावित भारतीय न्याय संहित की धारा 106(2) में केवल उसी स्थिति में 10 वर्ष की अधिकतम सजा का वर्णन है तथा कोई न्यूनतम सजा परिभाषित नहीं की गई है, जबकि कोई मोटरयान चालक किसी सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिया मौके से फरार हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति से दुर्घटना हो जाती और वह इस संबंध में पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देता है तब धारा 106(2) के भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कानून में उल्लेखित दण्ड माननीय न्यायालय द्वारा पूरी विधिक प्रक्रिया के पालन के पश्चात निर्धारित किया जाता है।

See also  तलाक के लिए आए कपल को सुप्रीम कोर्ट ने दी दिल छूने वाली सलाह, कहा- ‘अतीत को कड़वी गोली समझ कर निगल लें डिनर डेट पर जाएं, इंतजाम हम…

हैवानियत की हदें पार ! छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने महिला को जूतों से पीटा, पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला किया दर्ज

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजौरा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न ट्रक, स्कूल एवं बस ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधियों को प्रावधानों से अवगत कराकर स्थितियां स्पष्ट करते हुए सेवाएँ यथावत जारी रखने के लिये सहयोग करने और हड़ताल समाप्त करने का आहवान किया गया।

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
NEWS VIRAL