महासमुंद. पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व वर्तमान प्रेसिडेंट इन काउंसिल के मेंबर पवन पटेल को पांच वर्षों से अधिक समय के लिए पार्षद और अध्यक्ष चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है. अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान पटेल ने सब्जी मंडी के ठेकेदारी मामले में निकाय को हानि पहुंचाई थी. इसकी वजह से नगरीय एवं विकास विभाग के अवर सचिव राकेश साहू ने उन्हें पांच वर्षों से अधिक समय के लिए चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया है.

पवन पटेल ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में बिन्नी बाई सब्जी पसरा की वसूली ठेके के लिए तीन दफा निविदा मंगाई थी. सब्जी पसरा का शासकीय दर 4 लाख 70 हजार निर्धारित था. निविदा समिति द्वारा उच्चतम दर की स्वीकृति के लिए प्रेसिडेंट इन काउंसिल में रखे जाने की अनुशंसा की गई थी.
पवन पटेल ने बिन्नी बाई सब्जी पसरा की वसूली ठेके पर दिए जाने संबंधी तृतीय निविदा में प्राप्त उच्चतम राशि 4 लाख 30 हजार की अनुशंसा निविदा समिति द्वारा 2 मई 2017 को करते हुए स्वीकृति के लिए पीआईसी में निर्णय के लिए रखा था. तत्कालीन अध्यक्ष पवन पटेल ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिए, जिससे निकाय को आर्थिक क्षति हुई. पवन पटेल के जवाब से असंतुष्ट नगरीय एवं विकास विभाग के अवर सचिव राकेश साहू ने उन्हें पांच वर्षों से अधिक समय के लिए पार्षद और अध्यक्ष चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है.

- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- अच्छी खबर डांट इन की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
The post CG NEWS : पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष 5 साल से अधिक समय के लिए चुनाव के लिए अयोग्य घोषित, जानिए क्या है मामला… appeared first on Lalluram.