EPS-95 Pension Scheme Update : अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप ईपीएफ खाताधारक हैं। ऐसे में आपको कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) या ईपीएफओ की EPS 1995 स्कीम ( Pension Fund ) के बारे में भी पता होना चाहिए। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6ए के तहत कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की शुरुआत की ।
EPS-95 Pension Scheme Update
ईपीएफओ के अनुसार यह कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) 16 नवंबर 1995 से लागू हुई। यह योजना उन कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 लागू होता है। ईपीएफओ की EPS पेंशन ( Pension Fund ) के तहत 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन की सुविधा 1 सितंबर 2014 से शुरू की गई थी।
कौन इस Employees Pension Scheme के लिए पात्र है
अगर आप इस कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) का लाभ लेना चाहते हैं तो ईपीएफओ सब्सक्राइबर होना जरूरी है। हर महीने किसी भी EPFO सब्सक्राइबर यानी मेंबर की सैलरी से EPF अकाउंट में एक तय रकम जमा होती है ! इस EPS पेंशन ( Pension Fund ) में से 8.33 प्रतिशत राशि पेंशन मद में जाती है।
साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। ईपीएफ सदस्य 50 साल की उम्र से कम दर पर अपना EPS पेंशन ( Pension Fund ) भी निकाल सकता है।
EPS Pension Fund में आपको ये लाभ मिलते हैं
कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में भी सदस्य के परिवार का कोई सदस्य पेंशन पाने का पात्र हो जाता है। यदि कर्मचारी मृत्यु के समय तक सदस्य था, तो परिवार के सदस्यों को अधिकतम 6 लाख रुपये तक का लाभ मिलता है। EPS पेंशन ( Pension Fund ) योजना के अनुसार अगर सदस्य का कोई परिवार नहीं है तो सदस्य की मृत्यु होने पर जो भी नॉमिनी होगा उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। अगर कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) सदस्य यानी कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले 10 साल तक सेवा में नहीं रह पाता है तो वह 58 साल की उम्र में पूरी रकम निकाल सकता है। उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
Employees Pension Scheme Latest Update
ईपीएफओ ने 1 नवंबर को अपने शेयरधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत जमा राशि निकालने के लिए छह महीने से कम समय में सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी थी। भाषा की खबर के मुताबिक फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफओ) के ग्राहकों को अपने कर्मचारी भविष्य निधि EPS पेंशन ( Pension Fund ) खाते में जमा राशि को निकालने की अनुमति तभी मिलती है, जब उनकी सेवा छह महीने से कम बची हो. श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक सीबीटी ने सरकार से सिफारिश की है कि छह महीने से कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को उनके कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) खाते से निकासी की सुविधा दी जाए !
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