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मोदी सरकार का बड़ा फैसला कर्मचारी पेंशन

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Sep 18, 2022    150824 views     Online Now 302

Employees Pension Scheme : 16 नवंबर 1995 को शुरू किया गया था ! इस योजना ( Employees Pension Scheme ) में कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है ! कर्मचारी भविष्य निधि ( EPF ) योजना के तहत कर्मचारी के वेतन का 8.33 प्रतिशत अंशदान का एक हिस्सा नियोक्ता द्वारा 15 दिनों के भीतर कर्मचारी पेंशन ( Employees Pension ) कोष में भेजा जाता है |

Employees Pension Scheme

Employees Pension Scheme

Employees Pension Scheme

केंद्र सरकार भी कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) के तहत सदस्यों के वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से योगदान करती है ! जो सीधे कर्मचारियों के खजाने में जमा हो जाती है ! यदि सदस्य का वेतन ( Salary ) 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, तो नियोक्ता और केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान उसके 15,000 रुपये के वेतन पर देय राशि तक ही सीमित होगा !

पात्रता मापदंड

  1. ईपीएस 95 पेंशन योजना ( EPF Pension Scheme ) के तहत पेंशन लाभ पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा करनी होगी !
  2. सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है !
  3. सदस्य अपना ईपीएस 50 वर्ष से कम आयु की दर से भी निकाल सकते हैं !
  4. अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम की सेवा पूरी की है ! लेकिन 6 महीने से अधिक समय तक सेवा देने के बाद, उन्होंने
  5. यदि वह दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार है तो ईपीएस राशि निकाल सकता है !
  6. यदि कोई कर्मचारी सेवा करने में पूरी तरह से असमर्थ है, तो वह मासिक पेंशन का हकदार है, भले ही वह
  7. पेंशन योग्य सेवा अवधि पूरी नहीं की होनी चाहिए और उसे शेष जीवन के लिए देय होना चाहिए !
  8. सेवा के दौरान सदस्य की मृत्यु के मामले में, सदस्य का परिवार भी पेंशन ( Pension ) लाभ के लिए पात्र हो जाता है !
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कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लाभ

  1. कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) 95 के तहत कोई परिवार नहीं होने की स्थिति में, सदस्य! की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को जीवन भर के लिए पेंशन दी जाती है !
    सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित पिता/माता मासिक विधवा पेंशन के बराबर आजीवन पेंशन ( Life Time pension ) के पात्र होंगे ! लेकिन सदस्य का कोई परिवार या नामांकित व्यक्ति नहीं होना चाहिए !

EPS नामांकन के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करें

  1. ईपीएफओ ( Employees Provident Fund Organization ) की वेबसाइट पर जाएं और ‘कर्मचारियों के लिए सेवाएं’ विकल्प चुनें !
  2. सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें !
  3. अब यूएएन और पासवर्ड से लॉगइन करें !
  4. ‘मैनेज टैब’ के तहत ई-नॉमिनेशन चुनें !
  5. विवरण प्रदान करें टैब स्क्रीन पर दिखाई देगा ! अब सेव पर क्लिक करें !
  6. पारिवारिक घोषणा को अद्यतन करने के लिए ‘हां’ पर क्लिक करें !
  7. पारिवारिक विवरण जोड़ें पर क्लिक करें ! (एक से अधिक नामांकित व्यक्ति जोड़े जा सकते हैं)
  8. शेयरों की कुल राशि घोषित करने के लिए ‘नामांकन विवरण’ पर क्लिक करें ! इसके बाद ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें !
  9. अगले चरण में, ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ चेक करें ! आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ‘ओटीपी’
  10. भेज दिया जाएगा ! इन स्टेप्स के बाद अब आपका आवेदन पूरा हो जाएगा !

बैंक कर्मचारियों ( Employees Provident Fund Organization ) के परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ! 1 सरकार के इस कदम से बैंक कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) 30,000 रुपये प्रति परिवार से बढ़कर 35,000 रुपये प्रति परिवार हो गई है !

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कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme)

11 नवंबर, 2020 को यूनियनों के साथ भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा हस्ताक्षरित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर 11वें द्विपक्षीय समझौते में, राष्ट्रीय पेंशन योजना ( NPS ) के तहत पारिवारिक पेंशन में वृद्धि और नियोक्ता के योगदान में वृद्धि की गई है !

एक प्रस्ताव भी था, उसे स्वीकार कर लिया गया है ! इससे पहले इस कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में पेंशनभोगी के अंतिम आहरित वेतन का 15, 20 और 30 प्रतिशत का स्लैब था ! इसकी ( Employees Provident Fund Organization ) अधिकतम सीमा 9,284/- रुपये थी ! यह बहुत छोटी रकम थी ! इतना ही नहीं, सरकार ने नई पेंशन योजना ( New Employees Pension Yojana ) के तहत नियोक्ताओं के योगदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है !

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