Employee Pension Scheme Latest Update 2023 : देश में कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के तहत आने वाले पेंशनभोगियों की संख्या करीब 75 लाख है. साथ ही 6 करोड़ से ज्यादा शेयरधारक भी शामिल हैं। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा चलाई जाती है। इसके तहत पेंशनभोगियों को तय न्यूनतम पेंशन मिलती है। इसके साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन कई बार पेंशनर्स को पेंशन से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। इसके लिए पेंशनरों को काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं।
Employee Pension Scheme Latest Update 2023
कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में पेंशनरों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पेंशन अदालत का गठन किया गया है। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन स्वीकृति एवं वितरण संबंधी शिकायतों का समाधान किया जाता है। साथ ही संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर त्वरित एवं सही निस्तारण किया जाता है।
ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें
- पेंशन अदालत से पहले पेंशनरों को रजिस्टर मोबाइल नंबर या ई-मेल पर एक लिंक भेजा जाएगा
- पेंशनर लिंक पर क्लिक करेंगे, जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
- पेंशनरों को शिकायत के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपना 12 अंकों का पीपीओ नंबर, खाता संख्या, पता और मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी भेजना होगा।
- यदि शिकायत डाक द्वारा भेजी जाती है तो लिफाफे के ऊपर पेंशन अदालत लिखना आवश्यक है।
EPS-95 के लिए कौन पात्र है : Employee Pension Scheme Latest Update 2023
अगर आप इस कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) का लाभ लेना चाहते हैं तो ईपीएफओ सब्सक्राइबर होना जरूरी है। हर महीने किसी भी EPFO सब्सक्राइबर यानी मेंबर की सैलरी से EPF अकाउंट में एक तय रकम जमा होती है. इसमें से 8.33 प्रतिशत राशि पेंशन मद में जाती है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। ईपीएफ सदस्य 50 साल की उम्र से कम दर पर अपना ईपीएस भी निकाल सकता है।
EPS-95 से जुड़ी खास बातें : EPS Pension Fund
- 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर सदस्य पेंशन
- बेरोजगारी के मामले में 50 वर्ष की आयु से पहले समयपूर्व सदस्य पेंशन
- सेवा के दौरान सदस्य की स्थायी और पूर्ण अक्षमता के मामले में विकलांगता पेंशन
- सदस्य की मृत्यु पर विधवा/विधुर पेंशन (पैरा 12(8) के पहले प्रावधान सहित) या पेंशनभोगी
- सदस्य/पेंशनभोगी की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन
- सदस्य या पेंशनभोगी की मृत्यु या पति या पत्नी की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक समय में 2 अनाथों को अनाथ पेंशन
- विकलांग बच्चे / विकलांग बच्चे / अनाथ बच्चे के पूरे जीवन के लिए अनाथ पेंशन
- सदस्य की मृत्यु पर नामांकित पेंशन और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत परिभाषित परिवार नहीं होने की स्थिति में सदस्य द्वारा
- आजीवन नामांकित व्यक्ति को सदस्य द्वारा भुगतान किया जाता है
- सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता या माता को पेंशन, बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामांकित व्यक्ति न हो
333% तक बढ़ेगी पेंशन : Employee Pension Scheme
बता दें कि ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज्यादा समय तक काम करते हुए लगातार ईपीएफ में योगदान करता है तो उसकी सेवा अवधि में दो साल और जुड़ जाते हैं । इस तरह उनकी 33 साल की सेवा पूरी हो गई, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में पेंशन की गणना 35 साल के लिए की गई । ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है !
क्या है पूरा मामला : EPS Pension Fund Update
केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से अधिसूचना जारी कर कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना, 2014 को लागू किया गया। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और वर्ष 2018 में केरल उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की सुविधाओं से आच्छादित थे। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि इस कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) से उन्हें कम पेंशन मिलती है।
Employee Pension Scheme Latest Update 2023
क्योंकि वेतन भले ही 15 हजार से ज्यादा हो, लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम 15 हजार रुपये वेतन पर तय की गई है. हालांकि, 1 सितंबर, 2014 को केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन से पहले यह राशि 6,500 रुपये थी । ईपीएफओ के नियमों को अनुचित मानते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की रिट को मंजूरी दी और अपना फैसला सुनाया। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था ।
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