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बच्चे के नाम खुलवाएँ PPF खाता, देखें

ByCreator

Sep 13, 2022    150838 views     Online Now 388

Children PPF Account Update : पब्लिक प्रोविडेंट फंड  ( Public Provident Fund ) भारत में सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। अगर यह योजना केंद्र सरकार की है, तो इसमें निवेश किया गया पैसा और रिटर्न सुरक्षित और गारंटीकृत है। छोटी बचत को पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( PPF ) में निवेश करने से उस पर रिटर्न मिल सकता है। इस योजना का उपयोग सेवानिवृत्ति के लिए भी किया जा सकता है। पीपीएफ का कार्यकाल 15 वर्ष है। इसे पांच साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

Children PPF Account Update

Children PPF Account Update

New Children PPF Account Update

ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड  ( Public Provident Fund ) सिर्फ खाते के बड़े लोगों के लिए है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट बच्चों के लिए भी काफी मददगार हो सकता है। यदि आप कम उम्र में अपने बच्चे के लिए पीपीएफ खाता ( PPF Account ) खोलते हैं, तो जब तक बच्चा बड़ा होता है, तब तक खाता परिपक्व हो चुका होगा या परिपक्वता के करीब होगा।

एक बच्चे का पब्लिक प्रोविडेंट फंड  ( Public Provident Fund ) खाता उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा संचालित किया जा सकता है। एक बच्चे के लिए केवल एक ही PPF खाता खोला जा सकता है।

बच्चों के लिए पीपीएफ खाते ( PPF Account ) के लाभ

पब्लिक प्रोविडेंट फंड  ( Public Provident Fund ) खाते की परिपक्वता 15 दिनों में होती है। अगर पैसा 15 साल के लिए जमा किया जाता है, तो मूल राशि में ब्याज जमा हो जाता है और फिर उस पर ब्याज मिलता है। इस तरह PPF खाते में अच्छी रकम जमा हो जाती है। अगर आप 5 साल की उम्र में बच्चे का पीपीएफ खाता ( PPF Account ) खोलते हैं, तो जब वह 20 साल का हो जाता है, तो उसकी उच्च शिक्षा के लिए अच्छी रकम जमा की जा सकती है। पीपीएफ खाते को 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

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अगर बच्चा मैच्योरिटी के बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड  ( Public Provident Fund ) खाते से पैसा नहीं निकालता है और इसे और 5 साल के लिए बढ़ाता है, तो यह राशि उसके भविष्य के लिए उपयोगी हो सकती है।पीपीएफ खाते ( PPF Account ) में निवेश न्यूनतम 500 रुपये से शुरू किया जा सकता है। एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं।

Public Provident Fund कर लाभ

पीपीएफ खाते में जमा राशि पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड  ( Public Provident Fund ) खाते पर छूट ईईई श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस साल PPF में निवेश किया गया है उस साल आयकर की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलेगी। निवेश राशि के साथ-साथ पीपीएफ पर अर्जित ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड  ( Public Provident Fund ) के लिए ब्याज दर हर तिमाही सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। फिलहाल पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी है। सरकार द्वारा हर तिमाही में ब्याज दरों की घोषणा की जाती है। ब्याज राशि की गणना हर महीने की 5 तारीख के बाद महीने के आखिरी दिन तक की न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। इसलिए, PPF निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे हर महीने की 5 तारीख से पहले अपने खाते में पैसा जमा करें।

पीपीएफ खाता ( PPF Account ) धारक अपने पीपीएफ बैलेंस पर लोन ले सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड  ( Public Provident Fund ) खाता खोलने की तिथि से केवल तीसरे वर्ष की शुरुआत और छठे वर्ष के अंत के बीच ही ऋण लिया जा सकता है।

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