वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. बीते दिनों कांकेर जिले के शिवनगर स्थित दत्तक ग्रहण केन्द्र में प्रोग्राम मैनेजर ने बच्ची की बर्बरतापूर्वक पिटाई की थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था. मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने सदस्य सचिव के माध्यम से जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर को निर्देश जारी किया कि, घटना के संबंध में तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत कराई जाए. साथ ही यदि कोई एफआईआर होती है तो बच्चे को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि भी उपलब्ध करवाए जाने की कार्रवाई की जाए.
उन्होंने इस घटना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के जिला न्यायाधीशों/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देशित किया कि, नालसा, बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाओं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के तहत उनके जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त बाल गृह, दत्तक ग्रहण गृह आदि बच्चों के आश्रमों का निरीक्षण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाए. यदि किसी बच्चें के साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना या कोई घटना की जानकारी आती है तो उस पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं.