Old Pension Vs NPS : कई राज्य पुरानी पेंशन योजना ( Pension Scheme ) को वापस ले रहे हैं ! राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) को पहले ही लागू कर दिया है ! और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) को बंद कर दिया है |
Old Pension Vs NPS
पेंशन योजना ( Pension Scheme ) को दिसंबर 2003 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बंद कर दिया था ! सरकार ने तब पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) के विकल्प के रूप में NPS ( National Pension System ) की शुरुआत की थी ! एनपीएस 1 अप्रैल 2004 को प्रभावी हुआ !
पेंशन योजना
सामान्य तौर पर पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) और NPS ( National Pension System ) दोनों ही पेंशन योजनाएं हैं ! लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं ! जबकि पुरानी पेंशन योजना एक पेंशन-उन्मुख योजना है ! एनपीएस ( NPS ) एक निवेश सह पेंशन योजना है ! जहां पैसे का एक हिस्सा बाजार में निवेश किया जाता है ! इस प्रकार अधिक रिटर्न ( High Return Pension Scheme ) उत्पन्न होता है ! एनपीएस में रिटर्न ( NPS Return ) की गारंटी नहीं है ! और यह रोजगार अवधि के दौरान अपनी जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति आवंटन के प्रदर्शन पर निर्भर करता है |
पुरानी पेंशन योजना
- पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित मासिक आय का वादा करती है !
- इसने अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन ( Pension ) के रूप में प्रदान किया !
- कर्मचारियों पर कोई कर लाभ लागू नहीं है !
- पुरानी पेंशन योजना के तहत आय पर कर नहीं लगता है !
- केवल सरकारी कर्मचारी ही सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी पेंशन योजना ( Pension Scheme ) के तहत पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं !
एनपीएस : Old Pension Vs NPS
NPS ( National Pension System ) सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है ! हालांकि निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी एनपीएस ( NPS ) से जुड़ सकते हैं ! एनपीएस में, कर्मचारी अपने रोजगार कार्यकाल के दौरान अपने वेतन से धन का योगदान करते हैं ! यह राशि बाजार से जुड़े उपकरणों में निवेश की जाती है !
NPS ( National Pension System ) में 1.50 लाख रुपये तक का निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर-कटौती योग्य है ! 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त वार्षिक निवेश अधिनियम की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत कर-कटौती योग्य है ! सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी पेंशन ( Pension ) राशि का एक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकता है ! नियम के अनुसार, परिपक्वता पर जमा राशि का 60 प्रतिशत कर-मुक्त है |
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