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ITR में लग रही गड़बड़ तो ऐसे करें

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Sep 10, 2022    150842 views     Online Now 153

Income Tax Rectification Request : ITR में लग रही गड़बड़ तो ठीक कराने के लिए ऐसे करें रिक्वेस्ट | आयकर विभाग ( Income Tax Department ) चालू वित्त वर्ष के 8 महीनों में 1.29 करोड़ से ज्यादा टैक्स रिफंड (Tax Refund) जारी कर चुका है! आयकर विभाग द्वारा एक करदाता को रिफंड तब जारी किया जाता है जब करदाता द्वारा चुकाया गया टैक्स, उसकी टैक्स देनदारियों से ज्यादा बैठता है यानी करदाता ने अतिरिक्त भुगतान कर दिया हो! रिफंड पाने के लिए करदाता को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होता है, जब करदाता ITR फाइल करता है तो आयकर विभाग रिटर्न प्रॉसेस करता है और एक सूचना करदाता को भेजता है!

Income Tax Rectification Request : ITR में लग रही गड़बड़ तो ठीक कराने के लिए ऐसे करें रिक्वेस्ट

Income Tax Rectification Request

Income Tax Rectification Request

इस सूचना में करदाता द्वारा फाइल किए गए रिटर्न की डिटेल्स ( ITR Details ) और विभाग के पास जो आंकड़ा या रिफंड का जो फिगर है! अगर करदाता द्वारा डाले गए रिफंड दावे की राशि और विभाग की रिफंड राशि में अंतर है तो करदाता रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट ( Income Tax Rectification Request ) डाल सकता है!

ये रिक्वेस्ट आयकर कानून के सेक्शन 154(1) के तहत डाली जाती है! चलिए आपको बताते हैं कि नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax E-Filing Portal) पर करदाता रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट (Rectification Request) कैसे डाल सकता हैं!

​रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालने के लिए ये स्टेप्स करें फॉलो (Follow These Steps to Enter Rectification Request)

ई-फाइलिंग पोर्टल ( Income Tax E-Filing Portal ) पर लॉगइन करें! Services के तहत Rectification पर क्लिक करें! रेक्टिफिकेशन पेज पर New Request पर क्लिक करें! करदाता का पैन पहले से फिल होगा! Drop Down Menu से Select Income Tax और Wealth Tax करें!

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इनकम टैक्स सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉपडाउन से Assessment Year चुनना होगा और कंटीन्यू पर क्लिक करना होगा! अगर वेल्थ टैक्स का विकल्प चुना है तो Latest Intimation Reference Number भी उपलब्ध कराना होगा और कंटीन्यू पर क्लिक करना होगा!

टैक्स क्रेडिट में मिसमैच को कराना है संशोधित (Mismatch in Tax Credit Has to be Amended)

रिक्वेस्ट टाइप में Tax Credit Mismatch Correction का चुनाव करें! इस रिक्वेस्ट टाइप के लिए शेड्यूल्स, प्रॉसेस्ड रिटर्न में रिकॉर्ड्स के आधार पर पहले से फिल अप होंगे! शेड्यूल को एडिट या डिलीट करने के लिए पहले इसका चुनाव करना होगा और फिर Edit or Delete पर क्लिक करना होगा!

इसके बाद कंटीन्यू पर क्लिक कर रिक्वेस्ट को सबमिट करना होगा! सबमिशन के बाद करदाता को E-verification Page पर ले जाया जाएगा! रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को ई-वेरिफाई (Rectification Request) करना जरूरी है!

इस बात तो न भूलें (Don’t Forget These Points)

रजिस्टर्डकरदात ERI (जिन्होंने क्लाइंट पैन जोड़ा है), अधिकृत सिग्नेटरीज और रिप्रेजेंटेटिव ही ई-फाइलिंग पोर्टल ( e-filing Portal ) पर रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट (Rectification Request) डाल सकते हैं, जिस वित्त वर्ष में सेक्शन 143(1) के तहत रिफंड का इंटीमेशन पास किया गया था! उस वित्त वर्ष के खत्म से 4 साल पूरे होने के बाद आप सुधार का अनुरोध करने के हकदार नहीं हैं!

अगर आपने अपने आईटीआर ( Income Tax Return ) को ई-वेरीफाई करने के लिए डीएससी (Digital Signature Certificate) का इस्तेमाल किया है, तो आपको अपनी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को ई-वेरिफाई करने के लिए भी डीएससी (DSC) का इस्तेमाल करना चाहिए! आपका डीएससी एक्टिव होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए और ई-फाइलिंग पोर्टल (E-Filing Portal) के साथ पंजीकृत होना चाहिए!

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Income Tax Rectification Request : अगर ऐसा नहीं है तो पहले आपको डीएससी रजिस्टर करना होगा! आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं और आप इसे वापस भी नहीं ले सकते हैं! CPC में पहली रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट ( Rectification Request ) को हैंडल किए जाने के बाद आप दूसरी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं! केवल वही रिटर्न ऐसे सुधार अनुरोधों के लिए पात्र हैं, जो सीपीसी द्वारा पहले ही प्रॉसेस किए जा चुके हैं!

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