New PF Rules : अगर आप भारत में किसी कंपनी या संगठन के साथ काम करने वाले कर्मचारी है ! तो आपको अपने वेतन की एक निश्चित राशि EPFO ( Employees Provident Fund Organization ) योजना में देनी होगी ! इसके साथ ही आपका नियोक्ता भी उतनी ही राशि देता है ! और वह आपके PF ( Provident Fund ) में जुड़ जाती है !
New PF Rules
इस विशेष राशि का उपयोग कर्मचारी ( Employees ) या नामित व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में या सेवानिवृत्ति ( Retirement ) के समय किया जा सकता है ! हालांकि कई बार ऐसा होता है ! कि नियोक्ता कर्मचारी ( Employees ) के पीएफ खाते ( PF Account ) में राशि जमा नहीं करता है ! जिसके बाद कर्मचारी कुछ कदम भी उठा सकता है !
इतना योगदान देना होगा : New PF Rules
दरअसल, नियोक्ता को कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees Provident Fund ) में हर महीने कटौती की गई राशि कर्मचारी के पीएफ खाते ( PF Account ) में जमा करनी होती है ! मौजूदा EPFO ( Employees Provident Fund Organization ) के नियमों के अनुसार ! कर्मचारी और नियोक्ता हर महीने PF ( Provident Fund ) खाते में मूल वेतन और महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) (मूल वेतन + डीए) का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं ! नियोक्ता के हिस्से का 8.33 प्रतिशत EPS ( Employees Pension Scheme ) में जाता है ! और शेष 3.67 प्रतिशत पीएफ खाते ( PF Account ) में जमा होता है !
राशि की जांच कर सकते हैं
EPFO ( Employees Provident Fund Organization ) नियमित रूप से ग्राहकों को उनके पीएफ खातों ( PF Account ) में मासिक जमा के बारे में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से अपडेट करता है !
कर्मचारी ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन ( Log In EPFO Portal ) करके भी हर महीने पीएफ खाते में किए गए जमा की जांच कर सकते हैं ! नियोक्ता को कर्मचारी के PF ( Provident Fund ) खाते में ईपीएफ ( EPFO ) के लिए की गई मासिक कटौती को जमा करना होता है ! हालांकि, कई नियोक्ता कई बार पीएफ राशि जमा करने में विफल रहते है ! जिसके बाद कर्मचारी कार्रवाई भी कर सकता है !
कर्मचारी कर सकता है ! यह कार्रवाई : New PF Rules
पीएफ अंशदान ( PF Contribution ) जमा नहीं करने पर कर्मचारी नियोक्ता के खिलाफ ईपीएफओ ( EPFO ) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं !
- शिकायत दर्ज होने के बाद रिटायरमेंट फंड रेगुलेटरी बॉडी नियोक्ता के खिलाफ पूछताछ करती है ! यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है ! कि ईपीएफ ( EPFO ) की राशि काटी गई लेकिन जमा नहीं की गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी !
- EPFO ( Employees Provident Fund Organization ) प्राधिकरण ईपीएफ कटौती की देर से जमा राशि के लिए ब्याज भी वसूल सकते है ! और वसूली कार्रवाई शुरू कर सकते हैं !
- ईपीएफ अधिनियम के तहत, भविष्य निधि के लिए काटी गई राशि को जमा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा !
- ईपीएफओ नियोक्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 और 409 के तहत आपराधिक विश्वासघात के लिए पुलिस शिकायत भी दर्ज कर सकता है !
- ईपीएफओ को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के 14-बी के तहत नुकसान की वसूली करने का अधिकार है ! जहां नियोक्ता पीएफ खाते ( PF Account ) में किसी भी योगदान के भुगतान में चूक करता है !
- ईपीएफओ ( EPFO ) दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर देगा !
- मौजूदा कर नियमों के अनुसार, यदि नियोक्ता पीएफ खाते में समय पर जमा करने में विफल रहते है ! तो वे ईपीएफ ( EPF ) योगदान के लिए कर छूट का दावा नहीं कर सकते हैं !
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