
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
NCR क्षेत्र में घर खरीदारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने बिल्डर-बैंक गठजोड़ की CBI जांच के संकेत दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि NCR में गरीब घर खरीदने वालों से फिरौती ली गई. बैंकों और बिल्डरों के बीच सांठगांठ की जांच होनी चाहिए. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच ने ये टिप्पणी की.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या टिप्पणी की?
पीठ ने कहा कि लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया, लेकिन गरीब घर खरीदारों से फिरौती के लिए मजबूर किया गया.
बिल्डरों और बैंकों के बीच गठजोड़ की जांच के लिए SIT का गठन किया जाना चाहिए और यह हमें एक रिपोर्ट देगा.
कोर्ट ने कहा कि हम CBI से मामला दर्ज करने के लिए कहेंगे और हर बैंक को जांच में लाया जाना चाहिए. NCR क्षेत्र में घर खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि पहले बिल्डर्स की ओर से फ्लैट का कब्जा देने में देरी की गई, बाद में दूसरी तरफ फ्लैट का कब्जा दिए बिना बैंकों उन्हें EMI का भुगतान करने के लिए मजबूर किया.
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