![कौन-कौन सी इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स, नए Income Tax Bill में है ये प्रावधान कौन-कौन सी इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स, नए Income Tax Bill में है ये प्रावधान](https://achchhikhabar.in/wp-content/uploads/2025/02/budget-pm-kisan.jpeg)
कौन-सी इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स?
सरकार ने संसद में आयकर विधेयक-2025 पेश कर दिया है. अभी संसदीय समिति इस पर विचार करेगी और बाद में ये आयकर कानून-2025 बन जाएगा. विधेयक में ही प्रावधान है कि ये कानून 1 फरवरी 2026 से देश में लागू हो जाएगा. सरकार ने आयकर कानून को सरल बनाने के लिए उसकी भाषा में कई बदलाव किए हैं. सबसे बड़ा बदलाव टैक्स कैलकुलेशन के लिए ‘फाइनेंशियल इयर’ या ‘असेसमेंट इयर’ की जगह ‘टैक्स इयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा.
इसी विधेयक में बताया गया है कि कौन-सी और किस तरह की इनकम को टैक्स कैलकुलेशन के समय टोटल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाएगा. इसके लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं.
कौन-सी इनकम नहीं होगी कुल आय का हिस्सा?
नए इनकम टैक्स बिल के चैप्टर-3 में बताया गया है कि कौन-कौन सी आय आपकी टोटल इनकम का हिस्सा नहीं होंगी.
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- विधेयक की अनुसूची-2,3, 4,5,6 और 7 में जो क्लॉज बनाए गए हैं, उन कैटेगरी में आने वाली इनकम को टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए टोटल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाएगा. बल्कि ये अनुसूची में बताए गए नियमों के हिसाब से अलग-अलग कैलकुलेट होगी. इसमें खेती से आय, बीमा का आने वाला पैसा और पीएफ से आने वाली इनकम इत्यादि शामिल है.
- हालांकि विधेयक में बताया गया है कि अनुसूची में बताई गई कैटगरीज के लिए जो शर्तें तय की गई हैं अगर वह किसी टैक्स इयर में पूरी नहीं होती हैं, तो उन पर टैक्स का कैलकुलेशन फिर उस साल के टैक्स नियमों के हिसाब से ही लिया जाएगा.
- केंद्र सरकार विधेयक की अनुसूची-2,3,4,5,6 और 7 के लिए नियम बना सकती है. उनके लिए नए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.
- राजनीतिक दल और इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की आय को टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा. किसी राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट की टोटल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त विधेयक की अनुसूची-8 के नियम लागू होंगे.
- अनुसूची-8 में बताया गया है कि राजनीतिक दलों को अपनी संपत्ति से आय, कैपिटल गेन इत्यादि का हिसाब-किताब रखना होगा. वह 20,000 रुपए की राशि से अधिक के अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखना होगा. 2,000 रुपए से अधिक का डोनेशन वह नहीं ले सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें इसका रिकॉर्ड रखना होगा.
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