
पूर्व सांसद किरीट सोमैया. (फाइल फोटो)
बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब मस्जिदों पर लगे स्पीकर को लेकर सख्त नियम बनाए हैं. महाराष्ट्र पुलिस ने इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिया है, कि अब मुंबई और महाराष्ट्र की अनाधिकृत मस्जिदों पर स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही पुलिस से अनुमति लेने के बाद ही अधिकृत मस्जिदों पर भी स्पीकर लगाया जा सकेगा. लाउडस्पीकर के साथ-साथ ध्वनि नियंत्रण यंत्र और ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि मुंबई शहर में तकरीबन 2000 से अधिक मस्जिदों पर 8000 से ज्यादा स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है. इसमें महज 200 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत ली थी. बाकी बचे मस्जिदों के पास इस बाबत परमिशन नहीं थी.
मुंबई हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
इस मामले को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने भी 22 जनवरी को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत जिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, वहां की आवाज या शोर को नियंत्रण करने के लिए कहा गया था. बता दें कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में विधानसभा में घोषणा की थी कि इस बारे में कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे. जिसके बाद अब महाराष्ट्र पुलिस की ओर से इस बारे में नियमावली घोषित की गई है.
बड़ी संख्या में अनधिकृत मस्जिदें
किरीट सोमैया ने बताया कि मुंबई शहर में बड़ी संख्या में अनधिकृत मस्जिदें हैं. कई भू-माफिया मस्जिद का बहाना बनाकर अवैध रूप से जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं. सोमैया ने पिछले दो महीनों में एक दर्जन ऐसी अनधिकृत मस्जिदों के परिसरों का दौरा किया है और इन मामलों को स्थानीय नगरपालिका और पुलिस अधिकारियों को भी दिखाया है.
किरीट सोमैया के मुताबिक मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को अब इस मामले में नियमों को ताक पर रखनेवालों के खिलाफ तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत करनी चाहिए, ताकि पुलिस के आदेश का पालन हो सके और नियमों का उल्लंघन भी ना हो.
कानूनी कार्रवाई करे पुलिस
बीजेपी नेता के मुताबिक शिकायत के बाद यदि मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकर अनाधिकृत हैं तो पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. इतना ही नहीं अगर मस्जिद के संबंधित अधिकारी ध्वनि प्रदूषण कानून का तीन बार उल्लंघन करते हैं, तो मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज पड़ोसी बस्तियों तक पहुंचती है, तो उन्हें नियम का लगातार उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना और तीन से लेकर पांच साल की जेल भी हो सकती है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के फैसले का किरीट सोमैया ने स्वागत किया है.
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