किसी महिला को चरित्रहीन और सेक्स वर्कर के रूप में संदर्भित करने के लिए अक्सर एक अपशब्द (r***i) का प्रयोग किया जाता है. दिल्ली की एक अदालत ने इस शब्द के उपयोग पर एक आरोपी को कड़ी फटकार लगाई और इसे अपराध करार दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह शब्द महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि वह बेवफा और चरित्रहीन है.
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द्वारका अदालत में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) हरजोत सिंह औजिला ने विक्रांत ग्रेवाल को एक महिला को फोन पर धमकाकर अपमानित करने का दोषी ठहराया. यह मामला 2021 का है, जिसमें विक्रांत ने महिला को अपशब्दों के साथ धमकी दी थी, जिसमें उसने कहा था कि R***I दरवाजा खोले नहीं तो उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में विक्रांत की भाषा और व्यवहार को गंभीरता से लिया गया.
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह शब्द किसी व्यक्ति के सामान्य अपमान के लिए नहीं है, बल्कि यह एक मेहनती महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है. जब इस शब्द का प्रयोग किसी महिला के संदर्भ में किया जाता है, तो यह यह दर्शाता है कि वह विश्वसनीय नहीं है. इसके अलावा, यह शब्द केवल साधारण अपमान नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर एक महिला की यौन गरिमा पर हमला करता है, जिससे उसके चरित्र पर संदेह उत्पन्न होता है और उसे चरित्रहीन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.
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अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा उपयोग किया गया शब्द उसे आईपीसी की धारा 509 के तहत दोषी ठहराता है. इसके अलावा, अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि महिला को आरोपी द्वारा रेप और हत्या की धमकी दी गई, जो एक गंभीर आपराधिक कृत्य है. अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी ने सीधे धमकी दी, जैसे कि दरवाजा नहीं खोला तो गोली मारने की बात कही, जो आईपीसी की धारा 503 के अंतर्गत आता है. महिला, जो अपने पति और बेटी के साथ एक किराए के घर में रह रही है, ने ग्रेवाल पर फोन पर धमकाने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. उसने यह भी दावा किया कि आरोपी कई बार उसके घर आकर दरवाजा खोलने के लिए कह चुका है. हालांकि, आरोपी के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है, जिसमें प्रस्तुत सबूतों में स्पष्ट विरोधाभास हैं.
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