Sukanya Samriddhi Account Rule : सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) सरकारी लघु बचत योजना श्रेणी में एक लोकप्रिय बचत योजना है। अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो आप उसके नाम से सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) खुलवा सकते हैं ।
Sukanya Samriddhi Account Rule
केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) से जुड़े 5 बड़े बदलाव किए हैं। बदलाव के बाद इस योजना ( SSY ) में निवेश करना आसान हो गया है। यह उन माता-पिता के लिए एक बेहतर मौका है, जिनके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है। आइए जानते हैं, सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) योजना में क्या हैं बदलाव?
1. खाता अब डिफ़ॉल्ट नहीं होगा
सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) में हर साल न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है। पहले न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) डिफॉल्ट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब खाता दोबारा सक्रिय नहीं होने पर खाते में जमा राशि पर मैच्योरिटी तक लागू दर पर ब्याज मिलता रहेगा।
2. तीसरी बेटी के खाते पर भी टैक्स छूट : Sukanya Samriddhi Account Rule
इससे पहले इस योजना में दो बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) पर 80सी के तहत टैक्स छूट का प्रावधान था। तीसरी बेटी के लिए यह किसी काम का नहीं था । लेकिन अब अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां हैं तो दोनों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) खाता खोलने का प्रावधान है, और टैक्स में छूट मिलेगी.
3. अब लड़की 18 साल की उम्र में अकाउंट ऑपरेट कर सकेगी
पहले के नियम के अनुसार, वह 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद स्वयं अपना सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) संचालित कर सकती थी। लेकिन अब बेटी को 18 साल की उम्र के बाद ही ऑपरेशन का अधिकार मिलेगा। इससे पहले बेटी के माता-पिता इस सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) खाते को संचालित कर सकेंगे।
4. अब अकाउंट बंद करना हुआ आसान
सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) का खाता बेटी की मृत्यु या उसका पता बदलने पर पहले बंद किया जा सकता है। लेकिन अब सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) धारकों को कोई जानलेवा बीमारी होने पर भी खाता बंद किया जा सकता है. यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो भी खाता परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है।
5. समय पर मिलेगा ब्याज
नए नियमों के तहत सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) में गलत ब्याज वापस करने का प्रावधान हटा दिया गया है। इसके अलावा, खाते का वार्षिक ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा। साल 2015 में मोदी सरकार ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) की शुरुआत की थी ! सुकन्या समृद्धि योजना ( SSY ) में निवेश पर ब्याज 7.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।
एसएसवाई खाता कहां खोलें : Sukanya Samriddhi Account Rule
सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) के तहत आवेदक अपनी बेटी के नाम से किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफ़िस ( Post Office ) में खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बेटी के नाम कम से कम 250 रुपये से सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) खुलवा सकते हैं। जबकि इस योजना ( SSY ) में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।
क्या दस्तावेज देने होंगे
सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) के तहत खाता खोलने के लिए आवेदक को फॉर्म के साथ अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र पोस्ट ऑफ़िस ( Post Office ) या बैंक में जमा करना होगा। इसके अलावा बच्चे और माता-पिता का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) और वे कहां रह रहे हैं इसका प्रमाण (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल) होगा। प्रस्तुत किया जाना है। तभी सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) खुलवा सकतें है !
Sukanya Samriddhi Account कब परिपक्व होती है
पोस्ट ऑफ़िस ( Post Office ) की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा की गई रकम बच्ची के 21 साल की होने पर मैच्योर होती है। यानी आप 21 साल बाद पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि, अगर बेटी की शादी 18 साल की उम्र के बाद हो जाती है, तो पैसे निकाले जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) में इसके अलावा आप 18 साल की उम्र के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं । अभिभावक अपनी 2 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) खुलवा सकतें है !
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