Small Savings Schemes : अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना ( SCSS ), सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) जैसी किसी सरकारी योजना में पैसा लगाया है तो यह खबर आपके काम की है। सरकार ने इन योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया है. अब अगर आप भी इनमें से किसी सरकारी योजना में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बिना पैन और आधार कार्ड के आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे।
Small Savings Schemes

New Small Savings Schemes
वित्त मंत्रालय ने जारी किया था नोटिफिकेशन
इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय ने कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर दी थी. इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि छोटी बचत योजनाओं ( Small Savings Scheme ) का इस्तेमाल केवाईसी के तौर पर किया जाएगा.
पैन कार्ड दिखाना होगा : Small Savings Schemes
इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटी बचत योजनाओं ( Small Savings Scheme ) के निवेशकों को आगे कोई भी निवेश करने के लिए पहले आधार नामांकन नंबर जमा करना होगा। इसके अलावा लिमिट से ज्यादा निवेश करने के लिए पैन कार्ड दिखाना होगा. बिना पैन कार्ड के आप निवेश नहीं कर पाएंगे.
Post Office Saving Scheme में दस्तवेज जमा करने के लिए 6 महीने का समय
यदि आपके पास डाकघर बचत योजना ( Post Office Saving Scheme ) के लिए खाता खोलते समय आधार नहीं है, तो आपको आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा। साथ ही निवेशक को ‘लघु बचत योजना’ के निवेश से जोड़ने के लिए खाता खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा.
आइए आपको बताते हैं कि अब से लघु बचत योजना में खाता खोलने के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी-
- आपके पास आधार नंबर या धार नामांकन पर्ची होनी चाहिए !
- इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए !
- पैन नंबर, अगर मौजूदा निवेशक 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका खाता ( Post Office Saving Scheme ) प्रतिबंधित कर दिया जाएगा !
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