
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे को रद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा घटघटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अजय राय की गैंगस्टर एक्ट के साथ-साथ कई अन्य धाराओं के तहत चल रहे मुकदमे को रद करने की मांग पर यूपी सरकार को नोटिस भेजा कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने 15 जुलाई तक जवाब मांगा है.. राय ने सर्वोच्च न्यायालय से, निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तत्काल अंतरिम रोक का आदेश जारी नहीं किया और इस मांग पर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेज दिया है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को सुनवाई करेगा. बता दें कि इससे पहले, हाई कोर्ट ने केस रद करने से इनकार करते हुए अजय राय की याचिका खारिज कर दी थी.
राय के वकील ने क्या दलील पेश की
गलवार को अजय राय की याचिका न्यायमूर्ति एएस ओका व राजेश बिंदल की पीठ के सामने सुनवाई के लिए लगी थी. राय के वकील दिव्येश सिंह ने हाईकोर्ट का विरोध करते हुए कहा कि मामले में शिकायतकर्ता के साथ समझौता पहल् ही हो चुका है. उसी के आधार पर यह याचिका दाखिल की गई है. सिंह ने आगे कहा कि ये केस माइनर अफेंस का है. इसमें लगी धाराओं में अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है.
निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक
अजय राय के वकील ने अपनी दलील में ये भी कहा कि मामले में गैंगस्टर एक्ट गलत लगाया गया है. गैंगस्टर एक्ट की धारा बाद में जोड़ी गई है. वहीं, न्यायिक पीठ ने दलील सुनने के बाद याचिका में प्रतिपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. वकील ने सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर भी अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया. क्योंकि निचली अदालत में मामला चार जुलाई को सुनवाई पर आ रहा है.
अजय राय ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस के खिलाफ इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दायर किया था. इस मामले में अजय राय, संतोष राय, चंद्रभूषण दूबे और विजय कुमार पांडे सहित अन्य लोगों के खिलाफ साल 2010 में वाराणसी के चेतगंज थाने में बलवा, मारपीट आदि की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
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