
सांकेतिक तस्वीर
देश में अस्पताल समय पर जन्म और मौत के आंकड़े रजिस्टर नहीं कर रहे हैं. ये जानकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने दी है. उसने निजी और सरकारी अस्पतालों को चेतावनी दी है कि उन्हें जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचना 21 दिनों के भीतर देनी होगी, क्योंकि यह पाया गया है कि कई संस्थान कानून का उल्लंघन कर रहे हैं.
आरजीआई ने कहा, जन्म और मृत्यु की तुरंत सूचना देने के बजाय, कई अस्पताल रिश्तेदारों के अनुरोध का इंतजार कर रहे हैं या यहां तक कि रिश्तेदारों को खुद ही इसकी सूचना देने का निर्देश दे रहे हैं. 17 मार्च, 2025 के एक सर्कुलर में आरजीआई ने कहा कि भारत में 90% जन्म या मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण हो रहा है. लेकिन 100% पंजीकरण का लक्ष्य अभी भी हासिल किया जाना बाकी है.
RGI ने और क्या कहा?
सर्कुलर में कहा गया है कि इसके पीछे वजह निजी हों या सरकारी संस्थानों का जन्म और मृत्यु की घटनाओं की रिपोर्टिंग न करना है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले आरजीआई ने सभी राज्यों को भेजे गए संदेश में कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार, किसी भी जन्म या मृत्यु को पंजीकृत करने में रजिस्ट्रार द्वारा की गई लापरवाही जुर्माने से दंडनीय है.
केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के तहत सरकारी अस्पतालों को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सर्कुलर में कहा गया कि यह देखा गया है कि उनमें से कुछ अधिनियम के तहत आवश्यक घटनाओं को पंजीकृत नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे या मृतक के उनसे संपर्क करने का इंतजार करते हैं और उसके बाद, वे पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं. ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं कि कुछ निजी अस्पताल जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को नहीं देते हैं… यह भी बताया गया है कि कुछ निजी अस्पताल घटनाओं की सूचना देने से इनकार करते हैं और रिश्तेदारों को सलाह देते हैं कि वे खुद ही सीधे संबंधित रजिस्ट्रार को इसकी सूचना दें.
7 दिन के अंदर जारी करें सर्टिफिकेट
आरजीआई ने रजिस्ट्रारों से नागरिकों को सात दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने को भी कहा. 1 अक्टूबर, 2023 से डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र विभिन्न सेवाओं जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी नौकरियों, विवाह पंजीकरण आदि के लिए जन्म तिथि साबित करने का एकमात्र दस्तावेज है.
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