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रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया था. जिसके बाद अब कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय को वित्त विभाग ने खाता आबंटन और कटौती से संबंधित निर्देश जारी कर दिया है.

जारी आदेश के अनुसार अब वेतन से 12 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. वित्त विभाग के आदेश के बाद कोष लेखा एवं पेंशन के अपर संचालक ने सभी वरिष्ठ और जिला कोषालय अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. अब वेतन में से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) के अंतर्गत कटौती होगी.

देखिए आदेश-

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