
पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लगने जा रहा बैन
क्या पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) को ब्लॉक किया जा रहा है? पड़ोसी मुल्क में यही सवाल पूछा जा रहा है. अब पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पेशावर हाई कोर्ट ने आज बुधवार को देशभर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को बाधित करने और ब्लॉक करने पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है. लाहौर हाई कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है.
कोर्ट एडवोकेट नौमान मुहिब काकाखेल की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने व्यवस्थित व्यवधानों और प्लेटफॉर्म को देशभर में ब्लॉक करने को चुनौती दी थी. याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि इस तरह की कार्रवाई संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का खुला उल्लंघन करती है.
HC ने गृह मंत्रालय से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
जस्टिस नईम अनवर और जस्टिस फजल-ए-सुभान की दो सदस्यीय बेंच ने सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय को मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
याचिकाकर्ता के वकील ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि X संचार, सार्वजनिक तौर पर चर्चा और सूचना साझा करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, खासकर युवाओं, पत्रकारों, बिजनेस और यहां तक कि सरकारी अधिकारियों के लिए भी.
उन्होंने कोर्ट के समझ यह तर्क भी रखा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म तक लोगों की पहुंच को रोकना पाकिस्तान के आईटी क्षेत्र और देश के युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों के लिए हानिकारक है. इससे पहले पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने पहले ही संकेत दे दिया था कि इस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के निर्देश आंतरिक मंत्रालय की ओर से जारी किए गए थे.
लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रहा मामला
इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस मामले में निर्देश जारी किया है. लाहौर हाई कोर्ट ने कल मंगलवार को पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया कि वह X पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने वाली अधिसूचना के कानूनी आधार को स्पष्ट करें.
इससे पहले, अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच को सूचित किया कि पीटीए ने पहले ही अपना जवाब और रिपोर्ट पेश कर दी है. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फुल बेंच चाहती है कि अटॉर्नी जनरल व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हों और X पर बैन की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करें.
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