
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी
पाकिस्तान सरकार ने अफगान शरणार्थियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का कहना है कि सरकार अफगान शरणार्थियों के पंजीकरण प्रमाण (PoR) की अवधि को नहीं बढ़ाएगी. यह जानकारी शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए दी.
मंत्री नकवी ने कहा कि जिन अफगान शरणार्थियों को अब पाकिस्तान से निर्वासित किया जा रहा है, उन्हें वापस से पाकिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक व्यापक राष्ट्रीय नीतिगत बदलाव का हिस्सा है.
13 लाख से भी ज्यादा अफगान शरणार्थी
जानकारी के अनुसार, वर्तमान समय में पाकिस्तान में 13 लाख से भी ज्यादा अफगान शरणार्थी हैं, जिनके पास संयुक्त शरणार्थी उच्चायोग और पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी किए गए PoR कार्ड हैं. ये कार्ड उन्हें पाकिस्तान में रहने के लिए अस्थायी कानूनी दर्जा प्रदान करते हैं. इन कार्ड की अवधि 30 जून को समाप्त हो गई है, जिसकी वजह से यह अफगान शरणार्थियों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है.
2023 में शुरू किया गया था अभियान
पाकिस्तान ने 2023 में सभी अवैध विदेशियों को देश से निष्कासित करने के लिए एक अभियान शुरू किया था. लेकिन उनका पूरा ध्यान अफगान शरणार्थियों को देश से निकालने पर टिक गया है. अधिकारियों ने बताया की अब तक 11 लाख से भी अधिक विदेशी शरणार्थियों को देश से निष्कासित किया जा चुका है, जिसमें से 8 लाख से भी अधिक केवल अफगान शरणार्थी हैं.
क्या है PoR कार्ड ?
प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन (PoR) कार्ड एक तरह का पहचान दस्तावेज है जो पाकिस्तान में रहने वाले अफगान शरणार्थियों को दिया जाता है. यह कार्ड अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान में रहने के लिए कानूनी मान्यता देता है. इसकी मदद से अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं. इस कार्ड की एक सीमा अवधि होती है. इस अवधि के पूरा होने पर कार्ड को रिन्यू करवाया जाता है.
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