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सरकार ने बदलें नियम , देखें नए

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Jul 29, 2023    150853 views     Online Now 324

National Pension System Exit Rules : पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। पीएफआरडीए ने 27 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर पेंशन योजना ( NPS Pension Scheme ) से बाहर निकलने के नियमों पर स्पष्टीकरण जारी किया है ।

National Pension System Exit Rules


National Pension System Exit Rules

Pensioners National Pension System Exit Rules

इस नोटिफिकेशन के अनुसार एनपीएस ( National Pension System ) ग्राहक अब पेंशन फंड से बाहर निकलते ही किसी भी सालाना योजना का चुनाव कर सकते हैं। यह ऑप्शन सब्सक्राइबर ( NPS Pension Scheme ) की जरूरत के मुताबिक होगा । ऐसे में उनसे इस काम के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा।

National Pension System में पेंशन निकालने के नियमों को बनाया आसान

पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension System ) के लाभार्थियों के लिए योजना से बाहर निकलना आसान बनाने का प्रयास किया है। अगर कोई ग्राहक रिटायरमेंट के बाद इस योजना ( NPS Pension Scheme ) से बाहर निकलना चाहता है तो वह आसानी से इससे बाहर निकल सकता है।

एनपीएस ( National Pension System ) के एग्जिट नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए पीएफआरडीए ने सरकार, पीओपी और नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नोडल अधिकारियों को एनपीएस ग्राहकों को उनकी जरूरतों के मुताबिक स्कीम चुनने में मदद करने का आदेश दिया है। इससे लाभार्थियों ( NPS Pension Scheme ) को आगे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

नहीं देना होगा चार्ज : NPS Pension Scheme New Rules

एनपीएस ( NPS Pension Scheme ) के निकास नियमों को सरल बनाने के अलावा पीएफआरडीए ने यह भी जानकारी दी है कि ग्राहकों को किसी भी तरह की सालाना सर्विस को चुनने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। पीएफआरडीए ने यह भी साफ कर दिया है कि बीमा कंपनी केवल एनपीएस ग्राहकों से प्रीमियम ले सकती है क्योंकि एनपीएस ( National Pension System ) ग्राहक पहले ही सरकार को टैक्स के तौर पर चार्ज दे रहे हैं। ऐसे में उन पर अन्य सेवाओं के लिए किसी भी तरह का शुल्क लेने का दबाव नहीं होना चाहिए।

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National Pension System से बाहर निकलने का नियम क्या है

पीएफआरडीए नियमों के अनुसार एनपीएस ( NPS Pension Scheme ) ग्राहक मैच्योरिटी के समय अपने फंड का 40% का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, बाकी 60 फीसदी रकम एक बार में निकाली जा सकती है, लेकिन अगर यह रकम 5 लाख रुपये से कम है तो आप मेच्योरिटी के समय पूरी रकम निकाल सकते हैं। वहीं, अगर आप 60 साल से पहले पेंशन प्लान खरीदना चाहते हैं तो आपको एनपीएस ( National Pension System ) कॉर्पस का कम से कम 80% इस्तेमाल करना जरूरी है ।

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