कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इंटरनेट मीडिया फेसबुक, यू-ट्यूब और एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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पूर्व विधायक आरडी प्रजापति द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पूर्व में हाईकोर्ट के नोटिस के बाद भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। शिष्य रंजीत सिंह पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव, मीडिया और कई अखबारों को नोटिस जारी किया गया था। यू-ट्यूब गूगल के सीईओ, फेसबुक मेटा हैदराबाद के सीईओ, ट्विटर कम्युनिकेशन के सीईओ और पूर्व विधायक आरडी प्रजापति को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा गया था।
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे व रितिका गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध पूर्व विधायक आरडी प्रजापति व अन्य द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया से नहीं हटाई गई हैं.
आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शिष्य रंजीत सिंह पटेल की ओर से दायर याचिका पर अधिवक्ता पंकज दुबे के साथ रितिका गुप्ता ने अदालत में पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना जांचे-परखे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं।
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उन्होंने दलील दी कि आचार्य शास्त्री बागेश्वर धाम, छतरपुर के पीठाधीश्वर हैं। वे सनातन धर्म के पूजनीय संत हैं और उनकी महिमा पूरे विश्व में फैली है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की विलक्षणता से नाखुश होकर दुर्भावनावश पूर्व विधायक प्रजापति ने इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट और खबरें प्रकाशित-प्रसारित कराई हैं।
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