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नई कार खरीदने वालों पर महंगाई की मार, सरकार ने बढ़ाया 10 लाख तक टैक्स

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Jul 1, 2025    1508128 views     Online Now 392
नई कार खरीदने वालों पर महंगाई की मार, सरकार ने बढ़ाया 10 लाख तक टैक्स

Tax On Cars In MaharashtraImage Credit source: Freepik

महाराष्ट्र सरकार ने नई गाड़ी खरीदने वालों को जोरदार झटका देते हुए नए वाहन की खरीद पर 10 लाख तक टैक्स को बढ़ा दिया है. सरकार के इस फैसले से 1 जुलाई यानी आज से महाराष्ट्र में सीएनजी, एलपीजी और लग्जरी गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि अब आपको नई कार खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. राज्य परिवहन विभाग इस साल के शुरुआत में राज्य बजट में घोषित प्रावधानों के अनुरूप वन टाइम मोटर व्हीकल टैक्स में बढ़ोतरी कर रहा है.

समझें टैक्स का ‘हिसाब-किताब’

उदाहरण: मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए की सीएनजी कार खरीदी तो अब टैक्स 70,000 रुपए के बजाय 80,000 रुपए देना होगा. वहीं, 20 लाख रुपए के सीएनजी वाहन पर टैक्स को 1.4 लाख रुपए से बढ़कर 1.6 लाख रुपए लगेगा. महाराष्ट्र में अभी 17 लाख से ज्यादा सीएनजी/एलपीजी वाहन हैं, जिनमें डुअल फ्यूल वेरिएंट्स भी शामिल हैं.

Petrol Vehicle पर टैक्स

  • 10 लाख से कम: 11 फीसदी
  • 10-20 लाख: 12 फीसदी
  • 20 लाख से ऊपर: 13 फीसदी

Diesel Vehicles पर टैक्स

  • 10 लाख से कम: 13 प्रतिशत
  • 10 से 20 लाख: 14 प्रतिशत
  • 20 लाख से ऊपर: 15 प्रतिशत

भरेगी सरकार की ‘तिजोरी’

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स में संशोधन और 1 फीसदी की बढ़ोतरी सभी नॉन-ट्रांसपोर्ट सीएनजी/एलपीजी वाहनों पर लागू होगी जिसका असर नई कार खरीदने वालों और ऑटो डीलर दोनों पर पड़ेगा. यही नहीं, सरकार ने मोटर व्हीकल टैक्स की अधिकतम सीमा भी 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है, यानी टैक्स को भी 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है.

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सरकार के इस कदम से वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 170 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, 7500 किलोग्राम तक की क्षमता वाले हल्के वाहनों पर अब 7 फीसदी टैक्स लगेगा जिससे सरकार को 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है. चाहे कीमत कितनी भी हो, इम्पोर्ट (पेट्रोल-डीजल) हुई गाड़ी पर 20 फीसदी फ्लैट टैक्स लगाया जाएगा.

हालांकि, पर्यावरण के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए एक अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स से छूट दी जाएगी, ताकि ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जा सके. संशोधित टैक्स स्लैब का मकसद राज्य के राजस्व को बढ़ाना है, साथ ही नागरिकों को स्वच्छ और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर प्रेरित करना है.

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