मोदी सरकार की इस स्कीम में मिलता है भरमार पैसा : निवेशक पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) स्कीम को पसंद करते हैं क्योंकि यह छूट-छूट-छूट ( EEE ) श्रेणी के अंतर्गत आता है ! वहीं पीपीएफ स्कीम के तहत मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल भी नहीं है ! पहली छूट आपके जरिए PPF खाते में की गई जमा राशि पर है ! पीपीएफ खाते में जमा राशि को अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना तक टैक्स से छूट दी गई है ! आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग की जा सकती है।
मोदी सरकार की इस स्कीम में मिलता है भरमार पैसा

Lots of money is available in this scheme of Modi government
दूसरी छूट आपके पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) जमा पर मिलने वाले ब्याज पर है ! इसलिए, यदि आप सोच रहे हैं कि पीपीएफ ब्याज कर योग्य है या नहीं, तो उत्तर है नहीं ! यह टैक्स फ्री है ! पीपीएफ की तीसरी टैक्स छूट मैच्योरिटी राशि पर है ! जब PPF खाता 15 साल के बाद परिपक्व हो जाता है, तो निकासी पर आपको मिलने वाली परिपक्वता आय भी टैक्स फ्री होगी ! सार्वजनिक भविष्य निधि के जरिए दिए जाने वाले EEE लाभ को ध्यान में रखते हुए, यह निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म सेविंग उत्पन्न करने के सर्वोत्तम विकल्पों में से एक है !
Public Provident Fund के टैक्स लाभ और विशेषताएं
PPF में एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं ! पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) खाताधारक दी गई सीमा के भीतर कटौती का दावा कर सकता है !
मोदी सरकार की इस स्कीम में मिलता है भरमार पैसा , सभी निवेशकों के लिए टैक्स लाभ
पीपीएफ निवेश की ईईई स्थिति के कारण, यह निवेशकों को टैक्स लाभ प्रदान करता है, भले ही वे किसी भी कर श्रेणी से संबंधित हों ! उच्चतम 30% टैक्स ब्रैकेट में निवेशकों के लिए, वार्षिक PPF निवेश रुपये की अधिकतम सीमा एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक टैक्स देनदारी कम हो सकती है ! बोनस के तौर पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) की मैच्योरिटी राशि भी पूरी तरह से टैक्स-मुक्त होगी !
क्या Public Provident Fund पर ब्याज कर योग्य है?
पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य नहीं है ! PPF छूट-छूट-छूट ( ईईई ) श्रेणी के अंतर्गत आता है ! इसका मतलब है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) की मूल राशि, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री है !
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