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आम खिलाने के बहाने किया था रेप, 2 साल बाद मिला मासूम को न्याय… 20 साल तक सलाखों के पीछे रहेगा रेपिस्ट | Kanpur Court orders 20 years imprisonment for raping six year old girl, POCSO Act

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Jul 20, 2024    150856 views     Online Now 358
आम खिलाने के बहाने किया था रेप, 2 साल बाद मिला मासूम को न्याय... 20 साल तक सलाखों के पीछे रहेगा रेपिस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर.

उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जो नजीर बन गया. कोर्ट ने दो साल पुराने बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी घर का नौकर था. उसने बच्ची को आम खिलाने के बहाने आम के बगीचे में अपनी हवस का शिकार बनाया था. कोर्ट ने इस मामले में एक नजीर पेश करते हुए आरोपी को ना सिर्फ 20 साल की सजा सुनाई बल्कि ये भी कहा कि ऐसे आरोपियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है.

करीब दो साल पहले जून के महीने में थाना महाराजपुर में एक नौकर ने आम के बगीचे में आम खिलाने के बहाने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था. कानपुर कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी नौकर को 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 5 हजार का अर्थ दंड देने की सजा सुनाई, साथ ही कोर्ट ने पूरे मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे आरोपी की समाज में कोई जगह नहीं है जिसके चलते अब आरोपी नौकर को 20 साल जेल में काटने होंगे.

दो साल पहले हुई थी वारदात

पीड़ित बच्ची का परिवार दो साल से लगातार मामले में फैसले की गुहार लगा रहा था जिसके बाद पीड़ित परिवार ने बताया कि 28 जून 2022 को उनकी ससुराल में पड़ोसी के घर के नौकर ने बच्ची को आम के बगीचे में जाते देख लिया और आम खिलाने को कहकर बहला फुसला कर उसके साथ दरिंदगी की. घटना के समय घर में बच्ची के माता-पिता नहीं थे और बच्ची ने लौट कर जब मामले की जानकारी अपनी मां को तो परिजनों ने महाराजपुर थाने में रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

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छह साल की बच्ची को बनाया था हवस का शिकार

फिलहाल कोर्ट के आए फैसले के बाद पीड़ित परिवार बेहद खुश है और भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा है, लेकिन पीड़ित की मां का कहना था कि ऐसे आरोपियों को तो फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए. फिलहाल महाराजपुर में छह साल की बच्ची का आम खिलाने के बहाने रेप करने वाले नौकर को एडीजे-13 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कड़ी सजा

कोर्ट का फैसला आने के बाद परिवार के एक युवक ने बताया कि 28 जून 2022 को उनका छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ खपरा मोहाल स्थित ससुराल गया था. छोटे भाई की 6 साल की बेटी घर के बाहर खेलते हुए बगीचे की ओर निकल गई थी जहां पड़ोसी युवक के खेतों में काम करने वाले प्रयागराज के धीरज सोनकर ने बच्ची को आम खिलाने का झांसा दिया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी और मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी को ढूंढ कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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