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CJI संजीव खन्ना हुए रिटायर…370, इलेक्टोरल बॉन्ड, केजरीवाल को जमानत जैसे 5 बड़े फैसलों के लिए याद किए जाएंगे

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May 13, 2025    150819 views     Online Now 256
CJI संजीव खन्ना हुए रिटायर...370, इलेक्टोरल बॉन्ड, केजरीवाल को जमानत जैसे 5 बड़े फैसलों के लिए याद किए जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना आज हुए रिटायर

आज 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो गए. उन्होंने अब सर्वोच्च अदालत की कमान वरिष्ठता में दूसरे नंबर पर आने वाले जज बीआर गवई को पास कर दिया है. जस्टिस खन्ना ने बतौर सीजेआई आज अंतिम दिन कहा कि उनको भरोसा है कि जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के मूल्यों, मौलिक अधिकारों और बुनियादी संवैधानिक तत्त्वों को बनाए रखेंगे. जस्टिस खन्ना ने आज ये भी कहा कि वे अपनी साथ ऐसी बहुत सी यादें लेकर जा रहे हैं जो ताउम्र उनके साथ रहेंगी. साथ ही, उन्होंने ये भी साफ किया कि वे सीजेआई से रिटायर होने के बाद कोई पद नहीं लेंगे. हां, कानून के क्षेत्र से जुड़े रहेंगे. जस्टिस खन्ना बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज और फिर आखिर के 6 महीनों में सीजेआई रहते हुए कई ऐसे मामलों में फैसला या आदेश देने वालों में रहे, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई.

करीब तीन दशक लंबा न्यायिक और वकालती अनुभवों के साथ करीब 6 साल पहले 18 जनवरी 2019 को जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट में जज बने. 14 मई 1960 को एक समृद्ध कानूनी परिवार में जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना के पिता देव राज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे. वहीं, इनकी माता सरोज खन्ना दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज में लेक्चरर रहीं. संजीव खन्ना का एक परिचय ये भी रहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे एचआर खन्ना के भतीजे हैं. जस्टिस एचआर खन्ना ही ने मशहूर केशवानंद भारती (1973) मामले में फैसला देकर संविधान की बुनियादी बातों को संसद, न्यायपालिका, बसे से ऊपर बताया. जस्टिस संजीव खन्ना के दादा – सारव दयाल दिग्गज वकील हुआ करते थे.खन्ना करीब 6 महीने देश के सीजेआई रहे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल साढ़े पांच साल का रहा.

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खन्ना का वकालत का सफर दिल्ली जिला अदालत से होते हुए दिल्ली हाईकोर्ट तक जाता है. फिर वे यहीं जज भी हुए. आइये इस स्टोरी में जस्टिस खन्ना के कुछ बड़े फैसलों को जानें जिसके लिए वो याद किए जाएंगे.

पहला – अनुच्छेद 370 –सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ जिसने केंद्र सरकार के 2019 के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने वाले फैसले को संवैधानिक तौर पर दुरूस्त माना था, संजीव खन्ना भी उस बेंच के हिस्सा थे. अदालत ने तब कहा था कि 370 एक अस्थाई प्रावधान था. जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में लिखा था कि अनुच्छेद 370 को हटाना कहीं से भी संघवाद की अवहेलना नहीं था.

दूसरा – इलेक्टोरल बॉन्ड –चुनावी पारदर्शिता को लेकर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराया था. जस्टिस खन्ना उस बेंच का हिस्सा थे जिसकी सदारत तत्कालीन मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे.

तीसरा – आरटीआई –जस्टिस संजीव खन्ना उस पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ का भी हिस्सा थे जिसने ये फैसला दिया था कि भारत के मुख्य न्यायधीश का पद भी सूचना के अधिकार कानून, 2005 के तहत आत है. अदालत ने कहा था कि कुछ ज्युडिशियल मुद्दों पर गोपनीयता बरतने के अलावा सीजेआई से जुड़ी जानकारी लोग मांग सकते हैं.

चौथा – पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला –इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को वैध ठहराया था जिसमें पश्चिम बंगाल के करीब 25 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराया था. बतौर सीजेआई इस मामले पर फैसला दे रहे जस्टिस खन्ना ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को फर्जीवाड़ा से भरा बताया था.

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पांचवा – अरविंद केजरीवाल को जमानत –जस्टिस खन्ना ने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी भी शख्स की गिरफ्तारी करने को लेकर एक स्पष्ट और समान नीति बनाने की जरूरत है. जस्टिस खन्ना ने साफ किया था कि महज जांच के नाम पर किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती.

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