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अब नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी

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Feb 4, 2023    150878 views     Online Now 410

Income Tax Rules In Budget 2023 : देश में टैक्सपेयर्स लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे ! कि सरकार उन्हें इनकम टैक्स ( Income Tax Return ) में छूट देगी ! ऐसे में बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं की इस मांग को पूरा करते हुए 7 लाख से कम आय वाले लोगों को इनकम टैक्स स्लैब ( Income Tax Slab ) के दायरे से बाहर कर दिया है !

Income Tax Rules In Budget 2023


Income Tax Rules In Budget 2023

Income Tax Rules In Budget 2023

इनकम टैक्स ( Income Tax Return ) के अंतर्गत संसद में घोषणा करते हुए ! वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नई कर व्यवस्था को अपनाता है ! तो ऐसी स्थिति में उसे 7 लाख रुपये तक एक रुपया भी टैक्स ( Tax ) नहीं देना होगा ! वित्त मंत्री ने साल 2020 के बजट में नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी ! आइए पहले जानते हैं कि दोनों टैक्स ( Income Tax Slab ) व्यवस्थाओं में क्या अंतर है !

नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में क्या अंतर है

आपको बता दें कि नई इनकम टैक्स ( Income Tax Return ) व्यवस्था में आपको 7 लाख रुपये तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा ! ऐसे में सरकार 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट देती है ! नई इनकम टैक्स ( Tax ) व्यवस्था के मुताबिक अब आपको 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा ! 3 से 6 लाख के स्लैब ( Income Tax Slab ) में 5%, 6 से 9 लाख के स्लैब में 10%, 9 से 12 लाख के स्लैब में 15%, 12 से 15 लाख के स्लैब में 20% और 15 लाख रुपये से ऊपर के स्लैब में 30% आयकर देना होगा ! अधिक आय पर भुगतान किया जाना है !

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Income Tax Rules In Budget 2023

पुरानी इनकम टैक्स ( Income Tax Return ) व्यवस्था के मुताबिक 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है ! क्योंकि 12,500 रुपये तक टैक्स छूट मिलती है ! पुरानी टैक्स ( Tax ) व्यवस्था के मुताबिक अब 3 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा ! वहीं 3 से 6 लाख रुपये के स्लैब ( Income Tax Slab ) में 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये के स्लैब में 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये के स्लैब में 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये के स्लैब में 20 फीसदी. रुपये और 15 लाख रुपये ! रुपये से अधिक आय पर 30% आयकर देना होगा !

करदाता दोनों व्यवस्थाओं में स्विच कर सकते हैं

ऐसे में नई और पुरानी टैक्स ( Tax ) व्यवस्था में आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है ! कि क्या यूजर्स दोनों के बीच स्विच कर सकते हैं ! इसका उत्तर हां है, कुछ करदाता हर साल नई और पुरानी कर व्यवस्था को बदल सकते हैं ! ऐसा वेतनभोगी, किराए से कमाई करने वाला व्यक्ति हर बार टैक्स स्लैब ( Income Tax Slab ) बदल सकता है ! दूसरी ओर, व्यवसाय के तहत उत्पन्न आय का अर्थ है कि एक बार जब व्यवसायी कर व्यवस्था को बदल देता है ! तो वह फिर से पुरानी ITR ( Income Tax Return ) व्यवस्था में नहीं लौट सकता है !

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