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अब घुसपैठ करने वालों की खैर नहीं…आज लोकसभा में पेश होगा इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025

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Mar 10, 2025    150830 views     Online Now 343
अब घुसपैठ करने वालों की खैर नहीं...आज लोकसभा में पेश होगा इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025

अप्रवास और विदेशी विधेयक 2025. (फाइल फोटो)

मोदी सरकार अवैध घुसपैठ और अप्रवास पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है. इसके लिए संसद के बजट सत्र में आज लोकसभा में अप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया जाएगा. इसके मुताबिक भारत के बाहर किसी भी स्थान से आने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में हवाई, जल-थल मार्ग से प्रवेश नहीं करेगा या प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा, जब तक कि उसके पास वैध पासपोर्ट, अन्य यात्रा दस्तावेज या वैध वीजा न हो.

भारत में उपस्थित किसी भी विदेशी को वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज और वैध वीजा रखने की भी आवश्यकता होगी, बशर्ते जब तक कि धारा 33 के तहत या अंतर-सरकारी समझौतों के माध्यम से छूट न दी गई हो.

इमिग्रेशन अधिकारी का निर्णय अंतिम

किसी भी विदेशी को भारत में प्रवेश करने या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर वह राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और भारत की अखंडता, किसी विदेशी राज्य या उसके साथ संबंधों या ऐसे अन्य आधारों पर ऐसा करने के लिए अस्वीकार्य पाया जाता है. इस संबंध में इमिग्रेशन अधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

सजा का प्रावधान

इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विदेशी नागरिक बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारतीय सीमा में दाखिल होता है तो उसे पांच साल की कैद के साथ पांच लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता था. फिलहाल, कैद के साथ 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का ही प्रावधान है.

दो साल बढ़ जाएगी सजा

वहीं, अगर किसी विदेशी नागरिक फर्जी पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट की मदद से भारत में दाखिल होता है तो उसकी सजा कम से कम दो साल और अधिकतक बढ़कर सात साल हो जाएगी. साथ ही, जुर्माना जुर्माना 1 लाख रुपये से बढ़कर 10 लाख रुपये तक हो सकता है. अभी तक, इस अपराध के लिए 8 साल की कैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान था.

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बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का मुद्दा

बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी बीजेपी के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है. इसमें खासकर पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में, जहां गैर-बीजेपी सरकारें सत्ता में हैं. बता दें कि बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को फिर से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल को खत्म होगा.

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