टैक्सपेयर्स अपने घर में बैठकर इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं.
जुलाई के महीने में अधिकतर सैलरीड टैक्सपेयर्स अपने टैक्स का भुगतान करते हैं. इसका कारण भी है. अधिकतर कंपनियां जून के आखिरी हफ्ते या फिर जुलाई के पहले पहले हफ्ते में अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देती हैं. टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्सपेयर्स को फॉर्म 16 के साथ-साथ फॉर्म 26एएस, एनुअल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस), टैक्स इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (टीआईएस), बैंक डिटेल और इंट्रस्ट सर्टिफिकेट जैसे दूसरे अहम डॉक्युमेंट्स की भी आवश्यकता होती है.
एक बार जब आप इन डॉक्युमेंट्स को व्यवस्थित कर लेते हैं और टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अगला काम एक सही आईटीआर फॉर्म तलाश करना भी जरूरी होता है, जिसके लिए आप पात्र हो. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 7 फॉर्म – आईटीआर-1 से आईटीआर-7 नोटिफाई किए हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म दाखिल करते समय, टैक्स पेयर अपनी इनकम, निवेश, टैक्स डिडक्शन और एग्जंप्शंस और टैक्सेस की घोषणा करते हैं. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत, यदि किसी व्यक्ति की कमाई बेसिक मूल एग्जंप्शन लिमिट से ज्यादा होती है तो व्यक्ति को इनकम टैक्स का भुगतान करना करना पड़ता है.
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आईटीआर दाखिल करने से दूसरे उद्देश्यों को पूरा करने में भी मदद मिलती है. इसलिए भले ही आपकी आय टैक्सेबल ना हो, आईटीआर दाखिल जरूर करना चाहिए. टैक्स रिटर्न फाइल करने से टैक्सपेयर को अगले वित्तीय वर्षों में नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करने और टैक्स रिफंड क्लेम करने में मदद मिलती है. आईटीआर फाइलिंग वीजा प्राप्त करने, बैंकों से लोन लेने और टर्म इंश्योरेंस प्राप्त करने में भी काम आ सकती है.
ई-फाइलिंग आपके टैक्स रिटर्न को जमा करने और सभी कार्यों को डिजिटल रूप से पूरा करने का प्रोसेस है. टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करने के लिए, टैक्सपेयर अपने पैन के थ्रू नए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं. जहां आप आसानी से ऑनलाइन घर-घर बैठे आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर घर बैठकर ऑनलाइन तरीके से आईटीआर फाइल कर सकते हैं…
ये है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका
- स्टेप 1 : आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाने के लिए लॉग इन करें और ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें. यूजर आईडी सेक्शन में अपना पैन दर्ज करें. ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड डालें. लॉग इन करने के लिए ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें.
- स्टेप 2 : ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ पर जाएं. ‘ई-फाइल’ टैब > ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ > ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करें.
- स्टेप 3 : सही ‘असेसमेंट ईयर’ सेलेक्ट करें. यदि आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए फाइल करते हैं तो ‘असेसमेंट ईयर’ को ‘असेसमेंट ईयर 2024-25’ के रूप में चुनें. फाइलिंग के मोड ‘ऑनलाइन’ के रूप में उपयोग करें. ऑरिजिनल रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न के रूप में फाइलिंग प्रकार का चयन करें.
- स्टेप 4 : स्टेटस को सेलेक्ट करें और अपने लागू फाइलिंग स्टेटस को सेलेक्ट करें. पर्सनल, एचयूएफ, या अन्य। उसके बाद ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें.
- स्टेप 5 : आईटीआर टाइप चुनें उसके बाद अपने इनकम सोर्स के आधार पर निर्धारित करें कि आपको किस आईटीआर फॉर्म की जरुरत है. 7 आईटीआर फॉर्म हैं, जिनमें से आईटीआर 1 से 4 पर्सनल और एचयूएफ के लिए हैं.
- स्टेप 6 : अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण बताएं. जिसमें एग्जंप्शंस लिमिट से ज्यादा टैक्सेबल इनकम, स्पेसिफिक क्राइटेररिया को पूरा करना शामिल है.
- स्टेप 7 : पैन, आधार, नाम, कांटैक्ट डिटेल और बैंक डिटेल जैसे पहले से भरे गए डिटेल्स को वेरिफाई करें. अपनी इनकम, एग्जंप्शंस और डिडक्शन डिटेल की समीक्षा करें.
- स्टेप 8 : फाइनल फेज डेडलाइन (30 दिन) के भीतर अपना रिटर्न वेरिफाई करना है. आप आधार ओटीपी, ईवीसी, नेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके या सीपीसी, बेंगलुरु को आईटीआर-वी की एक फिजिकल कॉपी भेजकर ई-वेरिफाई कर सकते हैं.
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