• Sat. Dec 21st, 2024

प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सीएस और एसडीओ ने प्रस्तुत ​की कंप्लाएन्स रिपोर्ट

ByCreator

Jul 2, 2024    150866 views     Online Now 100

वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले में आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन और एसडीओ बिलासपुर की ओर से अपनी कंप्लाएन्स रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि रायपुर स्थित धनेली रोड के लिए टेंडर प्रोसेस पूरा हो चुका है। लोएस्ट प्राइज के आधार पर जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसकी ओर से सुरक्षा निधि जमा करते ही काम शुरू किया जाएगा। इस रोड पर पुलिया, बिजली खंभे आदि कार्य भी पूरा कराया जाएगा।

बिलासपुर एसडीओ ने सेंदरी रोड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा होने की जानकारी दी। एसडीओ ने बताया कि कुछ जमीन ग्राम निरतू की भी ली गई है। एसडीओ ने जमीन अधिग्रहण सही होने की जानकारी देते हुए कहा कि वहां पर काम शुरू कराया जा सकता है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम आशा और विश्वास करते हैं कि शपथपत्र में दी गई जानकारी और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्य होगा। प्रकरण की अगली सुनवाई 29 जुलाई को रखी गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल के कोर्ट में हुई।

वहीं हाईकोर्ट ने प्रदेश की खराब सड़कों पर स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष रायपुर एयरपोर्ट जाने वाले नेशनल हाइवे में धनेली के पास से विधानसभा मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । इस पर हाईकोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सड़क निर्माण के लिए साढ़े 22 करोड़ रुपए की स्वीकृत दी गई है। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी थी। अब सड़क बनाने के लिए प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

See also  7 July ka Meen Tarot Card: मीन राशि वालों की बनी रहेंगी सफलती की संभावना, प्रयास करते रहें! | Today Pisces Tarot Card Reading 7 July 2024 Sunday Tarot Prediction Horoscope in Hindi

हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये दुख की बात है कि खराब सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं को हम रोक नहीं पा रहे हैं। राज्य शासन को तुरंत सभी गड्ढे भरने चाहिए ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हाईकोर्ट ने शासन और एजेंसी को यह भी आदेश दिया है कि जिस सड़क में कार्य चल रहा हो, उस सड़क में कार्य प्रारंभ होने की तारीख व कार्य पूर्ण होने की तारीख और जिस सड़क का टेंडर ही जारी न हुआ हो, उसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

[ Achchhikhar.in Join Whatsapp Channal –
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaB80fC8Pgs8CkpRmN3X

Join Telegram – https://t.me/smartrservices
Join Algo Trading – https://smart-algo.in/login
Join Stock Market Trading – https://onstock.in/login
Join Social marketing campaigns – https://www.startmarket.in/login

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
NEWS VIRAL