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कर्मचारियों के लिए EPFO Higher Pension सर्कुलर जारी, अब सिर्फ़ इन्हें मिलेगी ज़्यादा पेंशन

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Oct 4, 2023    15084 views     Online Now 479

कर्मचारियों के लिए EPFO Higher Pension सर्कुलर जारी : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization )  ने हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एक सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत EPFO ने हायर पेंशन के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में जानकारी दी है। इसके अलावा EPFO ने आवेदन करने के तरीके के बारे में भी निर्देश देता है।

कर्मचारियों के लिए EPFO Higher Pension सर्कुलर जारी


EPFO Higher Pension circular issued for employees

EPFO Higher Pension circular issued for employees

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) की  ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक सिर्फ वे कर्मचारी हायर पेंशन के योग्य हैं, जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट से पहले उच्च पेंशन के लिए ऑप्शन चुना था, लेकिन उनके इस रिक्वेस्ट को ईपीएफओ ने अस्वीकार कर दिया था।

कौन लोग हैं दायरे में

EPFO के मुताबिक जिन सदस्यों ने 5000 रुपये या 6,500 रुपये की लिमिट से अधिक सैलरी पर पेंशन के लिए योगदान दिया था और उच्च पेंशन का विकल्प चुना था तो उसे यह लाभ दिया जाएगा। वहीं, EPFO ग्राहक जिन्होंने ईपीएस-95 के सदस्य होने के दौरान पूर्व-संशोधन योजना के कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) सदस्य जिनके इस तरह के विकल्प का प्रयोग EPFO द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

कर्मचारियों के लिए EPFO Higher Pension सर्कुलर जारी , आवेदन का तरीका

पात्र ईपीएस सदस्यों को संबंधित क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में जाकर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर के आदेश में कहा है कि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization )  कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 को मौजूदा ईपीएस-95 सदस्य थे, वे अपने वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत तक योगदान कर सकते हैं।

Employees’ Provident Fund Organization

वहीं, पेंशन योग्य वेतन के 8.33 प्रतिशत की सीमा 15,000 रुपये प्रति वर्ष है। कोर्ट ने 2014 के संशोधनों में वेतन के 1.16 प्रतिशत के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization )  नियोक्ता योगदान को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने की जरूरत को भी समाप्त कर दिया था

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