EPFO February Update : पेंशनभोगियों को हो रही परेशानी को कम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employee Provident Fund Organization ) ने एक नई पहल की है ! स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत की जा रही पहल के तहत ईपीएफओ ( EPFO ) द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कुछ नई सुविधाएं दी जा रही हैं ! ईपीएफओ ने न केवल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा की शर्त को हटा दिया है ! बल्कि अब सेवानिवृत्ति के दिन ही कर्मचारियों को ‘पेंशन भुगतान आदेश’ देने की व्यवस्था की गई है !
EPFO February Update
ईपीएफओ ( EPFO ), वेबिनार के क्षेत्रीय कार्यालय ने एक ताजा ट्वीट में कहा है, ईपीएफओ द्वारा ‘निर्वाध सेवाएं’: रिजर्व सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्राप्त करने में सक्षम होंगे ! सभी क्षेत्रीय कार्यालय ‘सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ जारी करने का प्रयास’ नामक मासिक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं ! वेबिनार में तीन माह के भीतर सेवानिवृत कर्मचारियों ( Retire Employees ) को नियोजकों के साथ मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जा रहा है ! इस पहल से हर साल सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 3 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा !
कभी भी जमा करे लाइफ सर्टिफिकेट ( EPFO February Update )
करने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employee Provident Fund Organization ) ने बताया था कि अब पेंशनभोगी पूरे वर्ष के दौरान किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो अगले एक वर्ष के लिए वैध होगा ! पेंशनभोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है ! ऐसा नहीं करने से पेंशन रुकने का खतरा है ! ईपीएफओ के मुताबिक, ईपीएस 95 (ईपीएस 95) के पेंशनभोगी साल में कभी भी बिना किसी समय सीमा के अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं !
यह प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए वैध होगा ! यानी अगर कोई पेंशनभोगी 15 अप्रैल 2022 को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करता है ! तो अगली बार उसे 15 अप्रैल 2023 से पहले कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा !
Employee Provident Fund Organization में निजी क्षेत्र के इन कर्मचारियों को राहत
ईपीएस 95 की इस स्कीम के दायरे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ( Private Sector Employees ) को पेंशन का लाभ मिलता है ! ईपीएफओ ने दिसंबर 2019 में ऐसे कर्मचारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के नियमों में बदलाव किया था ! ईपीएफओ ने हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया और लाभार्थियों को पूरे वर्ष के दौरान कभी भी जमा करने की अनुमति दी ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employee Provident Fund Organization ) की इस नई पहल से निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी !
एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी
ईपीएफओ ( EPFO ) सदस्य अब सेवा पोर्टल पर नॉमिनी का विवरण और फोटो अपलोड कर सकते हैं ! फिलहाल खाताधारकों को एंप्लॉयर के पास जाकर डिटेल फाइल करनी होती है ! इसमें अधिक समय लगता था ! नामांकित ( Nomination ) व्यक्ति को बदलने के लिए सदस्यों को नियोक्ता से एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी ! यह सुविधा सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी, जिनका आधार कार्ड ( Aadhaar Card ) यूएएन से जुड़ा है !
बिना EPFO UAN नंबर के EPF बैलेंस करें चेक
- सबसे पहले ईपीएफओ ( EPFO ) की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग ऑन करें !
- ‘अपना ईपीएफ बैलेंस जानने के लिए यहां क्लिक करें’ पर क्लिक करें !
- अब आप epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे ! यहां ‘सदस्य शेष जानकारी’ पर जाएं !
- अपने राज्य का चयन करें और अपने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employee Provident Fund Organization ) कार्यालय लिंक पर क्लिक करें !
- अपना पीएफ खाता नंबर, नाम और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें !
- अंत में ‘सबमिट’ पर क्लिक करें !
- पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए !
- पासवर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा ! ध्यान दें कि ग्राहक यूएएन ( UAN ) एक्टिवेशन के छह घंटे बाद ही पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं !
Employee Provident Fund Organization में 100% ई-नामांकन लक्ष्य
नामांकित व्यक्ति को बदलने का अधिकार मिलने के बाद, ग्राहक दावा भुगतान! लेने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार किसी को भी नामांकित कर सकता है ! कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर नॉमिनी ( Nominee ) को राशि आसानी से मिल जाएगी ! ईपीएफओ ( EPFO ) ने इसके लिए 100 फीसदी खाते में ई-नॉमिनेशन ( E-Nomination ) का लक्ष्य रखा है !
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