
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (फाइल फोटो)
राज्यसभा में गुरुवार को एक सवाल पर सरकार ने जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक की नियुक्ति को लेकर जवाब दिया. सरकार की ओर से बताया गया कि जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक के दो प्रमुख पदों को भरा जाना अभी बाकी है. राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद एडी सिंह ने यह प्रश्न पूछा था. इसपर सरकार की ओर से केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है.
केंद्रीय मंत्री ने सांसद द्वारा लिखित प्रश्न के जवाब में बताया कि जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक के दो पदों को लोकपाल द्वारा भरा जाना अभी बाकी है. उन्होंने कहा, ‘लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक की नियुक्ति, लोकपाल द्वारा की जानी होती है.’लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 एक जनवरी 2014 को लागू हुआ था.
जांच विंग का गठन करने का भी प्रावधान
हालांकि, इसने अपने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद 27 मार्च, 2019 को काम करना शुरू किया. अपने सांविधिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए, अधिनियम की धारा 11 लोकपाल को जांच निदेशक की अध्यक्षता में एक जांच विंग का गठन करने के लिए बाध्य करती है. यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध, जो निर्दिष्ट लोक सेवकों और पदाधिकारियों द्वारा कथित रूप से किए गए हैं उसकी प्रारंभिक जांच करेगी.
2024 में जांच विंग के गठन की हुई थी घोषणा
इसको लेकर लोकपाल ने पिछले साल सितंबर में जांच शाखा के गठन की घोषणा की थी. लोकपाल अधिनियम में लोक सेवकों के अभियोजन के लिए ‘अभियोजन निदेशक’ की अध्यक्षता में एक अभियोजन विंग गठित करने का भी प्रावधान है. जिसका गठन अभी तक नहीं हुआ है. राजद सदस्य सिंह ने सरकार से यह भी पूछा था कि ये पद कब से रिक्त हैं, इसके क्या कारण हैं और इन पदों को कब तक भरा जाएगा. हालांकि, जवाब में इन सवालों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है.
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