रायपुर. वक्फ सम्पत्ति को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में बोर्ड ने सफलता हासिल की है. इस प्रकरण में न केवल उच्च न्यायालय बिलासपुर ने बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी वक्फ सम्पत्ति के अतिक्रमणकारियों को समय-सीमा में कब्जा खाली कर वक्फ संस्था को कब्जा सौंपे जाने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि, वक्फ संस्था जामा मस्जिद कमेटी, डोंगरगढ़ की वक्फ सम्पत्ति (4 दुकानों) पर जनरैल सिंह कक्कड़ विगत 28 वर्षों से काबिज थे. वक्फ सम्पत्ति पर अवैध कब्जा खाली करने का प्रकरण वक्फ बोर्ड में पंजीबद्ध हुआ. वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्ति से कब्जा खाली कर वक्फ संस्था को सौंपने के आदेश दिए गए. जिसके संबंध में वक्फ अधिकरण ने भी इस आदेश की वैधानिकता की पुष्टि कर समकक्ष आदेश पारित किए. वहीं ये मामला उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन रहा.
वहीं न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने इस प्रकरण में बोर्ड और अधिकरण के आदेश को सहीं माना, जिसके बाद कब्जाधारी को 45 दिवस के अंदर दुकान खाली कर जामा मस्जिद कमेटी, डोंगरगढ़ को सौंपे जाने के आदेश दिए. याचिकाकर्ता जनरैल सिंह कक्कड़ ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की. इस याचिका पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच में डॉ.जस्टिस डी.वाय. चन्द्राचूड और जस्टिस हीमा कोहली ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए वक्फ सम्पत्ति पर से अवैध कब्जा समय-सीमा के भीतर खाली कर वक्फ संस्था को सौंपे जाने के कड़े आदेश दिए. इसके अलाव विगत अवधि के किराए की बकाया राशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं.
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